---विज्ञापन---

प्रदेश angle-right

Delhi Court: आप विधायकों द्वारा थाने में पुलिसकर्मियों की पिटाई व दंगा मामले में नुकसान का ब्यौरा मांगा

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को विधायकों के खिलाफ मामले में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से रिपोर्ट मांगी है। डीएलएसए को पीड़ितों को नुकसान और मुआवजे पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। यह मामला फरवरी 2015 दिल्ली के बुराड़ी थाने में दंगा करने और पुलिसकर्मियों की पिटाई से जुड़ा […]

---विज्ञापन---

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को विधायकों के खिलाफ मामले में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से रिपोर्ट मांगी है। डीएलएसए को पीड़ितों को नुकसान और मुआवजे पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। यह मामला फरवरी 2015 दिल्ली के बुराड़ी थाने में दंगा करने और पुलिसकर्मियों की पिटाई से जुड़ा है। इस मामले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दो विधायकों अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा समेत 15 अन्य को दोषी ठहराया था। दोषियों पर दंगा करने और पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाने का आरोप है।

---विज्ञापन---

 

10 लोग हुए थे बरी

---विज्ञापन---

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) वैभव मेहता ने दोषियों के आय और संपत्ति का उल्लेख करने वाले हलफनामे को स्वीकार करने के बाद सजा पर बहस स्थगित कर दी। सजा के बिंदु पर अदालत अब 15 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी। इस बीच डीएलएसए पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से नुकसान के आकलन पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद कोर्ट मुआवजे की राशि तय करेगी। विशेष अदालत ने हाल ही में 17 आरोपियों को दोषी ठहराया है और 10 अन्य को बरी कर दिया है। बरी किए गए लोगों ने बुधवार को कोर्ट में जमानती मुचलका जमा किया।

आरोपियों ने कहा था हमने नहीं उकसाया था

---विज्ञापन---

इससे पहले अदालत ने माना था कि आरोपियों के मौके पर मौजूद होने पर भीड़ हिंसक हो गई थी और उनके उकसाने में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। दरअसल, 20 फरवरी 2015 की रात बुराड़ी थाने में आरोपियों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचा था और पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी थी। वहीं, आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि वे भीड़ को शांत कराने के लिए थाने गए थे लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं उकसाया।

First published on: Sep 21, 2022 04:06 PM

End of Article

About the Author

Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.

Read More
---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola