रायपुर: गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कस्टम मिलिंग का चावल समय पर भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करने में लापरवाही बरतने वाले 9 राइस मिलरों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। जिला खाद्य अधिकारी श्वेता अग्रवाल ने बताया कि तहसीलदार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, खाद्य निरीक्षको और मार्कफेड के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा राईस मिलों में भौतिक सत्यापन किया गया।
भौतिक सत्यापन में पाये गये धान की मात्रा का मिलान ऑनलाईन रिपोर्ट से करने पर कम पाए जाने पर कुल 2 लाख 5 हजार 229.20 क्विंटल धान जप्त की गई। खाद्य अधिकारी ने बताया कि मेसर्स जे.पी. अग्रवाल सन्स कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड अजनी गौरेला के राइस मिल में भौतिक सत्यापन में धान और चावल की मात्रा का मिलान किया गया। ऑनलाईन रिपोर्ट के अनुसार धान एवं चावल का स्टाक नहीं पाये जाने 20041.20 क्विंटल धान जप्त किया गया।
खाद्य अधिकारी ने बताया की राईस मिलर्स के द्वारा धान व चावल के अभिलेख का संधारण नहीं की गई है। साथ ही राईस मिलरों के द्वारा खाद्य विभाग को मासिक विवरणी भी प्रदान नहीं की गई है। उक्त सभी संबंधित राईस मिलरों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर जप्त किए गए धान को राजसात करने एवं मिलर्स को काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है।