TrendingT20 World Cup 2026Bangladesh ViolencePollution

---विज्ञापन---

रायगढ़ में भारतीय ID के साथ दो पाकिस्तानी गिरफ्तार, जांच में आए कई खुलासे

रायगढ़ जिले में अवैध विदेशियों की पहचान के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को सूचना के आधार पर छापेमारी कर दो लोगों को गिरफ्तार किया।

Fake voter ID in raigarh
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में रविवार को दो पाकिस्तानी नागरिकों को गलत जानकारी देकर मतदाता पहचान पत्र और अन्य भारतीय दस्तावेज हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक बयान में बताया कि कराची के रहने वाले अर्निश शेख (25) और इफ्तिखार शेख (29) के पास वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट और लॉन्ग टर्म वीजा हैं। फिलहाल, रायगढ़ जिले में अवैध विदेशियों की पहचान के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि इफ्तिखार और अर्निश याकूब शेख नामक शख्स के घर पर रुके हुए हैं।

पुलिस ने की जांच

पुलिस ने बताया कि जांच से पता चला कि अर्निश और इफ्तिखार ने संबंधित अधिकारियों को गलत जानकारी देकर धोखाधड़ी से मतदाता पहचान पत्र और अन्य भारतीय दस्तावेज हासिल किए थे। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 199 (घोषणा में दिया गया झूठा बयान, जो कानून के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने योग्य है), 200 (ऐसी घोषणा को झूठा जानते हुए भी उसे सच के रूप में इस्तेमाल करना), 419 (फ्रॉड करके धोखाधड़ी के लिए सजा), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 34 (Common Intention) के तहत अरेस्ट किया गया है। फिलहाल, आगे की जांच जारी है और यह कार्रवाई उस दिन हुई, जिस दिन देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की 12 कैटेगरी के शॉर्ट टर्म वीजा होल्डर के लिए बाहर निकलने की टाइम लिमिट खत्म हो गई। कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों के मारे जाने के बाद भारत सरकार ने कई कदम उठाने का ऐलान किया था, जिनमें पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना भी शामिल था।

विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान

एसपी के निर्देश पर जिले में अवैध तरीके से रह रहे विदेशियों के खिलाफ चलाए जा रहे जांच अभियान के तहत सूचना मिली कि ग्राम कोडातराई में याकूब शेख के मकान में 2 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। इनके पास फर्जी मतदाता परिचय पत्र होने की जानकारी मिली। ये भी पढ़ें- ना शव मिला और ना हुआ DNA मैच, कोर्ट ने 2 को सुनाई आजीवन कारावास की सजा


Topics:

---विज्ञापन---