Cattle Smuggling Case: पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिकंजा कसा है। तीन दिन की हिरासत के बाद शुक्रवार को ईडी ने उन्हें अदालत में पेश किया। अदालत ने ईडी की 11 दिन की रिमांड अर्जी मंजूर कर ली।
अब अनुब्रत को 21 मार्च तक ईडी पूछताछ करेगी। इसके बाद ईडी ने उनकी बेटी सुकन्या समेत 12 लोगों को दिल्ली तलब किया है।
https://twitter.com/ANI/status/1634129517202612226?s=20
आरोपियों से आमना-सामना कराएगी ईडी
अनुब्रत मंडल तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने जिन लोगों को तलब किा है, उनमें अनुब्रत की बेटी सुकन्या मंडल के अलावा उनके पर्सनल अकाउंटेंट मनीष कोठारी, सुरक्षा गार्ड सहगल हुसैन भी शामिल हैं। इन्हें ईडी तिहाड़ जेल ले जाकर अनुब्रत मंडल से आमना-सामना कराएगी।
दरअसल, ईडी अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या के खाते में जमा नकदी, राइस मिल, जमीन और अन्य दस्तावेजों के बाबत पूछताछ करना चाहती है।
कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका
बीते चार मार्च को कोलकाता हाईकोर्ट ने अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हाईकोर्ट ने ईडी को उन्हें दिल्ली ले जाने की परमीशन दी थी। साथ में शर्त भी लगाई थी कि अनुब्रत की सेहत का ख्याल रखा जाएगा।
यह भी पढ़ें: Bengal Politics: शुभेंदु ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, इस मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग
Cattle Smuggling Case: पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिकंजा कसा है। तीन दिन की हिरासत के बाद शुक्रवार को ईडी ने उन्हें अदालत में पेश किया। अदालत ने ईडी की 11 दिन की रिमांड अर्जी मंजूर कर ली।
अब अनुब्रत को 21 मार्च तक ईडी पूछताछ करेगी। इसके बाद ईडी ने उनकी बेटी सुकन्या समेत 12 लोगों को दिल्ली तलब किया है।
आरोपियों से आमना-सामना कराएगी ईडी
अनुब्रत मंडल तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने जिन लोगों को तलब किा है, उनमें अनुब्रत की बेटी सुकन्या मंडल के अलावा उनके पर्सनल अकाउंटेंट मनीष कोठारी, सुरक्षा गार्ड सहगल हुसैन भी शामिल हैं। इन्हें ईडी तिहाड़ जेल ले जाकर अनुब्रत मंडल से आमना-सामना कराएगी।
दरअसल, ईडी अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या के खाते में जमा नकदी, राइस मिल, जमीन और अन्य दस्तावेजों के बाबत पूछताछ करना चाहती है।
कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका
बीते चार मार्च को कोलकाता हाईकोर्ट ने अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हाईकोर्ट ने ईडी को उन्हें दिल्ली ले जाने की परमीशन दी थी। साथ में शर्त भी लगाई थी कि अनुब्रत की सेहत का ख्याल रखा जाएगा।
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