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बिहार

नाबालिग लड़की ने बिहार से भागकर राजकोट में समलैंगिक से रचाई शादी, परिजनों ने उठाया ये कदम

Bihar News: बिहार में विवाह एक नाबालिग और एक बालिग लड़की के बीच शादी का मामला सामने आया था। भोजपुर जिले में दोनों लड़कियां पड़ोसी थीं। घर वालों के डर से दोनों ने गुजरात में जाकर शादी रचाई। पढ़िए बिहार से मनीष सिंह की रिपोर्ट।

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : News24 हिंदी Updated: Jun 26, 2025 16:39

Bihar News: भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना में 14 साल की लड़की को करीब तीन साल पहले पड़ोसी लड़की से प्यार हो गया। दोनों के परिजनों को इसकी जानकारी नहीं थी। धीरे-धीरे दोनों में प्यार बढ़ता गया। बात शादी तक आ गई। हाल ही में दोनों ने गांव से दूर गुजरात के राजकोट जाकर शादी कर ली। शादी के बाद दोनों दिल्ली आ गईं, जहां से उनके परिजनों को खबर लगी। दोनों घर वालों ने लड़कियों को बाल संरक्षण ईकाई में भेज दिया।

दिल्ली में बहन की दोस्त के यहां पहुंचीं दोनों

नाबालिग लड़की दिल्ली में दो साल तक अपनी बहन के यहां रही थी। इसलिए वह बहन की कुछ दोस्तों को जानती थी। शादी के बाद दोनों लड़कियां राजकोट से सीधे दिल्ली में बहन की एक दोस्त के यहां पहुंची। कोई रास्ता न समझ आने पर दोस्त ने परिजनों को जानकारी दी। दोनों परिजन ने दिल्ली पहुंचकर बेटियों को ले गए।

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गांव में बन गया था तनाव का माहौल

परिजन जब दोनों लड़कियों को गांव ले गए तो इस घटना से गांव में तनाव का माहौल बन गया था। जानकारी मिलने पर पुलिस ने दोनों लड़कियों के मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया। जांच के बाद दोनों को बाल संरक्षण ईकाई भेज दिया। इससे तनाव कम हुआ।

अभी भी दोनों साथ रहना चाहती हैं

जानकारी के अनुसार, बाल संरक्षण ईकाई ने दोनों की काउंसलिंग के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। लड़कियां अभी भी अपने फैसले पर स्थिर हैं। मगर दोनों के परिजनों ने साफ मना कर दिया है। परिजन समाज में अपनी प्रतिष्ठा के कारण इस शादी को मान्यता नहीं दे रहे हैं।

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अभी गैर कानूनी है समलैंगिक विवाह

भारत में वर्तमान में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं है। हालांकि समलैंगिक संबंधों को अपराध की सूची से भी बाहर रखा गया है। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने तर्क दिया कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इस विषय पर कानून विधायिका द्वारा तय किया जाना चाहिए।

First published on: Jun 26, 2025 04:28 PM

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