New Delhi: बिहार (Bihar) में जहरीली शराब त्रासदी (Bihar Hooch Tragedy) मामले की स्वतंत्र एसआईटी (SIT) जांच की मांग करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका (PIL) दायर की गई है।
बता दें कि बिहार के छपरा में जहरीली शराब से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि शुक्रवार को ही बिहार के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दो टूक कहा है कि किसी को एक पैसा नहीं मिलेगा।
सूचिबद्ध नहीं होने पर सुनवाई टली
जल्द सुनवाई के लिए शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने याचिका पेश किया गया। हालांकि मामला सूचीबद्ध नहीं होने के कारण पीठ ने सुनवाई से इनकार कर दिया।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर यह इतना ही महत्वपूर्ण है, तो आपको पहले इसे सूचीबद्ध करना चाहिए था। मामला कितना भी महत्वपूर्ण हो, मेरे न्यायालय में अनुशासन सर्वोपरी है। क्षमा करें।
पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग
जानकारी के मुताबिक आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन की ओर से अधिवक्ता पवन प्रकाश पाठक के माध्यम से याचिका दायर की गई है। इसमें अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक राष्ट्र कार्य योजना तैयार करने की मांग की गई है।
याचिका में राज्य सरकार को निर्देश देने की भी मांग की गई है कि पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। क्योंकि लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है और उन्हें खतरे में डाला गया है। माग की है कि एक निर्देश पारित करें ताकि स्वतंत्र विशेष जांच दल का गठन किया जा सकता है।
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यहां से आ रही रही है अवैध शराब
याचिका में कहा गया है कि बिहार सरकार ने वर्ष 2016 में प्रदेश में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन सरकार इस प्रतिबंध को प्रभारी तौर पर लागू नहीं कर पाई है। नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमाओं के कारण अवैध तरीके से शराब लाई जा रही है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के आबकारी राजस्व में कई गुना वृद्धि देखी गई है, क्योंकि वहां से शराब बिहार में आ रही है। याचिका में तर्क दिया गया है कि कई त्रासदियों के परिणामस्वरूप सैकड़ों मौतें हुई हैं।
इन राज्यों में भी हुई हैं घटनाएं
याचिका में कहा गया है कि यह पहली बार नहीं है जब भारत में जहरीली शराब से लोगों के मरने की घटना सामने आई है। हाल के कुछ वर्षों में गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से इसी तरह के मामले सामने आए हैं, जिससे जानमाल का नुकसान हुआ है।
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