तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की महिला अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म मामले में आरोपी ए ज्ञानशेखरन को कम से कम 30 साल के आजीवन कारावास और 90,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
Tamil Nadu | Chennai Mahila court sentences accused A Gnanasekaran to life imprisonment for at least 30 years and a fine of Rs 90,000 in Anna University rape case pic.twitter.com/YirUsw8KIT
---विज्ञापन---— ANI (@ANI) June 2, 2025
अन्ना यूनिवर्सिटी दुष्कर्म मामले पर क्या बोलीं मंत्री गीता जीवन
अन्ना यूनिवर्सिटी दुष्कर्म मामले के आरोपी ए ज्ञानशेखरन को चेन्नई की अदालत में सुनाई गई सजा पर तमिलनाडु की मंत्री गीता जीवन ने कहा कि अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ने वाली छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में तमिलनाडु सरकार की कार्रवाई के कारण 5 महीने के भीतर अपराधी को सजा मिली है। अदालत में जो मामला चला, उसका निपटारा जल्दी और पांच महीने के भीतर हुआ। 23 दिसंबर को हुए इस मामले का निपटारा जल्दी हुआ और अदालत में सही सजा दी गई। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के अनुसार, अदालत में सजा दी गई है और हिंसा की शिकार महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आना चाहिए।
क्या है पूरा मामला?
दिसंबर 2024 में चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में 19 साल की छात्रा के साथ बिरयानी बेचने वाले एक शख्स ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में आरोपी की पहचान ज्ञानशेखरन के रूप में हुई थी। छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया था कि आरोपी ने पहले वीडियो बनाया और फिर उसके साथ गंदा काम किया था। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी पहले से ही अपराधी है। उसके खिलाफ पहले से ही 15 मामले दर्ज हैं।
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