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1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है. हर साल की तरह इस बार भी महीने की पहली तारीख अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है. इस बार एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट से लेकर इनकम टैक्स कानून और रेलवे रिफंड तक के नियमों में आमूल-चूल बदलाव किए गए हैं. अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं या हाईवे पर सफर करते हैं, तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है.
ATM नियम

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HDFC बैंक में अब UPI से कैश निकालना भी फ्री लिमिट में गिना जाएगा. लिमिट खत्म होने पर हर ट्रांजैक्शन पर ₹23 प्लस टैक्स देना होगा. वहीं PNB ने चुनिंदा कार्ड्स के लिए डेली विड्रॉल लिमिट ₹1 लाख से घटाकर ₹50,000 कर दी है.
नया इनकम टैक्स कानून

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1 अप्रैल से 'इनकम टैक्स एक्ट 1961' की जगह 'नया इनकम टैक्स कानून 2025' ले लेगा. अब असेसमेंट ईयर की जगह 'टैक्स ईयर' शब्द का इस्तेमाल होगा और HRA व अन्य भत्तों के नियम सरल होंगे.
PAN कार्ड के सख्त नियम

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अब नया पैन बनवाने के लिए आधार के साथ एक और दस्तावेज जरूरी होगा. साथ ही भारी कैश लेनदेन, महंगी गाड़ियों और प्रॉपर्टी की खरीद पर पैन दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है.
रेलवे टिकट कैंसिलेशन

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रेलवे ने रिफंड नियम कड़े किए हैं. ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही रिफंड मिलेगा. 24 से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर 50% किराया कटेगा. 72 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25 फीसदी किराया कटेगा. 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा.
शेयर बाजार/STT

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F&O ट्रेडर्स के लिए बुरी खबर है. फ्यूचर्स पर STT 150% और ऑप्शंस पर 50% तक बढ़ गया है. अब ट्रेडिंग करना पहले के मुकाबले काफी महंगा हो जाएगा.
FASTag एनुअल पास

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हाईवे पर सफर महंगा होगा. फास्टैग का एनुअल पास (200 ट्रिप) अब 3000 रुपये के बजाय 3075 रुपये में मिलेगा.
नया लेबर कोड

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नया लेबर कोड लागू होने से आपकी टेक-होम सैलरी कम हो सकती है. नियम के मुताबिक बेसिक सैलरी कुल वेतन का 50% होना अनिवार्य है, जिससे PF योगदान बढ़ेगा.