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अगर आप भारत में रहते हैं तो भारतीय रेलवे की सेवाएं जरूर ही लेते होंगे. अगर ऐसा है तो आपको रेलवे के कुछ नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. क्योंकि छोटी सी चूक आपके लिए बडी मुसीबत का सबब बन सकता है. हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में सामान ले जाने से जुडे नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं. इन नियमों में एक रूल, भारी मात्रा में घी ले जाने को लेकर भी है.

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क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में ट्रैवल के दौरान अपने साथ कितनी मात्रा में घी लेकर आप यात्रा कर सकते हैं? ट्रेन में घी ले जाने को लेकर भारतीय रेलवे के नियम बहुत स्पष्ट हैं. आप घी लेकर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सीमाएं और पैकिंग की शर्तें तय की गई हैं. आइये आपको इसके बारे में बताते हैं:

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घी ले जाने की सीमा (Quantity Limit): एक यात्री अपने साथ अधिकतम 20 किलो (20 Kg) घी ले जा सकता है. यह सीमा प्रति यात्री है, यानी अगर आपके साथ परिवार के 3 सदस्य हैं, तो आप कुल 60 किलो तक घी ले जा सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसे 20-20 किलो के पैक में होना चाहिए.

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पैकिंग के कड़े नियम (Packing Rules): रेलवे घी को 'लीकेज' और 'फिसलन' के खतरे के तौर पर देखता है, इसलिए साधारण प्लास्टिक डिब्बों में ले जाना जोखिम भरा हो सकता है. घी को हमेशा मजबूत टिन के डिब्बे या धातु के कनस्तर में पैक होना चाहिए. डिब्बा अच्छी तरह से सील होना चाहिए ताकि सफर के दौरान किसी भी तरह का रिसाव (Leakage) न हो.

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प्लास्टिक की बोतलें: ढीली पैकिंग या साधारण प्लास्टिक की बोतलों में घी ले जाने पर रेलवे कर्मचारी आपको रोक सकते हैं या जुर्माना लगा सकते हैं, क्योंकि इससे फर्श पर फिसलन होने का डर रहता है.

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नियम क्यों बनाया गया है? : अगर घी फर्श पर फैल जाए, तो यात्री फिसलकर गिर सकते हैं, जिससे गंभीर चोट लग सकती है. घी एक तैलीय पदार्थ है. बड़ी मात्रा में घी (20 किलो से अधिक) आग लगने की स्थिति में खतरे को बढ़ा सकता है.

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क्या होगी कार्रवाई : बिना सही पैकिंग के या तय सीमा से अधिक घी ले जाने पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत जुर्माना या जेल (3 साल तक) की कार्रवाई हो सकती है.

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अगर 20 किलो से ज्यादा घी ले जाना हो तो? : यदि आप व्यापार के लिए या ज्यादा मात्रा में घी ले जाना चाहते हैं, तो आप उसे 'पार्सल' के रूप में बुक करा सकते हैं. इसके लिए आपको स्टेशन के पार्सल ऑफिस जाकर बुकिंग करानी होगी और निर्धारित शुल्क देना होगा.