सोशल मीडिया पर सिया गोयल और चेतन आनंद का वीडियो वायरल हुआ। सिया को लेकर पहले महिला पुलिस थाने से निकलती है, लेकिन सिया के हाथों में हथकड़ी नहीं हैं। वही जब पुलिस चेतन को लेकर निकली तो उसके हाथों में हथकड़ी लगी थी। क्योंकि देश मे हथकड़ी को लेकर कुछ नियम तय हैं और कोर्ट भी हथकड़ी पहनाने पर आपत्ति जताती रही हैं।
ठोस कारण होने पर हथकड़ी पहना सकते

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दरअसल, पुलिस हिरासत में महिलाओं को हथकड़ी पहनाने से पुलिस बचती है। कोर्ट भी बिना किसी ठोस वजह के हथकड़ी न पहनाने की सलाह पुलिस को देती है। नियमों के अनुसार, सिर्फ एस्कॉर्ट के लिए पुरुष और महिलाओं दोनों आरोपियों को हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती। वहीं 21 साल तक के अपराधियों के कोर्ट की परमिशन के बिना हथकड़ी नहीं पहना सकते।
फरार होने की आंशका तो हथकड़ी लगाओ

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नियम के अनुसार, अगर गिरफ्तार किए गए अपराधी के फरार होने की आशंका हो तो पुलिस उसे हथकड़ी लगा सकती है। हथकड़ी लगाने के कई मामले कोर्ट पहुंचे हैं, जिन पर तीखी बहस भी हुई। मामलों में कोर्ट के द्वारा हथकड़ी को लेकर फैसले भी सुनाए गए हैं। कोर्ट का कहना है कि जब तक हथकड़ी लगाने का कोई ठोस वजह न हो, हथकड़ी न लगाओ।
पुलिस की परमिशन से ही हथकड़ी लगेगी

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प्रोटोकॉल के अनुसार, गंभीर अपराध के मामलों में आरोपियों को अदालत, अस्पताल और अन्य स्थानों पर ले जाते समय हथकड़ी लगाई जा सकती है। दिल्ली पुलिस के नियमों के अनुसार, 18 से 21 साल तक के युवाओं को कोर्ट की अनुमति के बिना हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। पुलिस रिमांड के दौरान अपराधी को हथकड़ी लगाने के लिए पुलिस को अदालत से लिखित अनुमति लेनी होगी।
BNS की धारा में हथकड़ी लगाने के नियम

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BNS की धारा 43(3) के तहत, संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों से संबंधित अपराध, हथियारों और गोला-बारूद के अवैध कब्जे, हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक, करेंसी या सिक्कों की जालसाजी, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों या राज्य के विरुद्ध अपराधों के आरोपियों को गिरफ्तार करते समय या कोर्ट में पेश करते समय हथकड़ी लगा सकते हैं।
बेड़ियां कोर्ट की परमिशन से पहनाई जाएंगी

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नियम के अनुसार, अगर किसी अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है तो उसे हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। बेड़ियों भी सिर्फ कोर्ट की अुनमति से ही पहनाई जा सकती हैं। महिला आरोपियों की रेगुलर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। महिलाओं को हथकड़ी असाधारण परिस्थितियों में ही लगाई जाएगी। किसी अपराधी के फरार होने की संभावना है या पुराना रिकॉर्ड खराब है तो हथकड़ी लगा सकते हैं।
सफर में हथकड़ी चेन के साथ लगानी होगी

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गैंगस्टर को कमर के पीछे हाथ करके हथकड़ी लगाई जा सकती है। ट्रैवलिंग के दौरान हथकड़ी के साथ चेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना खाते समय या टॉयलेट जाने के लिए हथकड़ी हटाई जा सकती है। कुल मिलाकर पुलिस को अपराधियों को हथकड़ी पहनाने के लिए नियमों का पालन करना होता है। वहीं कुछ मामलों में हथकड़ी लगाने के लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी होती है।