Income Tax Rules: क्रेडिट कार्ड होल्डर्स सावधान, कहीं इनकम टैक्स के चक्कर में न फंस जाएं, जानें क्या है नियम?

क्रेडिट कार्ड और इनकम टैक्स का खास कनेक्शन है। क्रेडिट कार्ड के कारण इनकम टैक्स का नोटिस झेलना पड़ सकता है। अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो आइए जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के कारण इनकम टैक्स का नोटिस कैसे आएगा और इससे बचने के लिए क्या करें?

Income Tax Rules
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क्रेडिट कार्ड से बड़ी-बड़ी पेमेंट करने पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। क्योंकि इनकम टैक्स देशभर में होने वाली हाई-फाई ट्रांजेक्शन पर नजर रखे हुए है। खासतौर पर क्रेडिट कार्ड से होने वाली ट्रांजेक्शन पर विभाग की नजर है। जरा-सी चूक के कारण नोटिस आ सकता है।

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ट्रांजेक्शन के डॉक्यूमेंट्स को संभालकर रखें

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क्रेडिट कार्ड से अगर मोटा खर्च करते हैं तो ट्रांजेक्शन का सेंडर-रिसीवर स्पष्ट होना चाहिए। ट्रांजेक्शन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास होने चहिए। अगर ऐसा नहीं किया या जितनी रकम का लेन-देन किया गया, वह कागजों से मेल नहीं खाई तो इनकम टैक्स के चक्कर में फंस जाएंगे। संभालकर रखें, नहीं तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है।

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आयकर विभाग ऐसे वेरिफाई करता डिटेल

आयकर विभाग ऐसे वेरिफाई करता डिटेल3 / 5

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट्स एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (SFT) देते हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड होल्डर के द्वारा सालभर में किए गए खर्च की डिटेल होती है। अगर वह खर्च इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल से मेल नहीं खाएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजकर जवाब मांगेगा।

10 लाख की ट्रांजेक्शन पर रहेगी निगरानी

10 लाख की ट्रांजेक्शन पर रहेगी निगरानी4 / 5

नियमों के अनुसार, फाइनेंशियल ईयर में एक ही बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख रुपये से ज्यादा कैश पेमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स की नजर रहेगी। कुल मिलाकर 10 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहेगी। ऐसे में अगर आप क्रेडिट कार्ड से जुड़े खर्च के डॉक्यूमेंट्स संभालकर रखेंगे तो पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी और न ही नोटिस आएगा।

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डॉक्यूमेंटेशन ही नोटिस-पेनल्टी से बचाएगी

डॉक्यूमेंटेशन ही नोटिस-पेनल्टी से बचाएगी5 / 5

क्रेडिट कार्ड होल्डर्स डॉक्यूमेंटेशन करके ही इनकम टैक्स में चक्कर में फंसने से बच सकते हैं। इसलिए अगर क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो पेमेंट प्रूफ, बैंक रिकॉर्ड संभालकर रखें। ट्रांजेक्शन का वैलिड परपज भी डॉक्यूमेंटाइज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो किसी भी तरह से चूक गए तो क्रेडिट कार्ड से हेवी ट्र्रांजेक्शन इनकम टैक्स के चक्कर में फंसाएगी।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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