Income Tax Return: 1 अप्रैल से नए इनकम टैक्स एक्ट से होंगे ये 7 बड़े बदलाव, नौकरीपेशा मध्यम वर्ग के लिए क्या-क्या बदलेगा?

News Income Tax Act: एक अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। यह नया एक्ट करीब 60 साल पुराने आयकर कानून की जगह लेगा। इसके साथ ही देशभर में नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लिए कई चीजें बदल जाएंगी।

Income Tax | ITR Filing | Tax Department
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इनकम टैक्स रिटर्न समय से भरना ही बेहतर रहता है।

नए इनकम टैक्स एक्ट को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और नया एक्ट एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। इसमें टैक्स स्लैब और टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरना काफी आसान हो जाएगा। वहीं नौकरीपेशा लोगों को लिए काफी कुछ बदल जाएगा।

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इनकम टैक्स भरने के लिए नया फॉर्म 16

इनकम टैक्स भरने के लिए नया फॉर्म 162 / 8

बता दें कि नए इनकम टैक्स के तहत नया ITR फॉर्म जारी होगा, जिसे भरना पहले से काफी आसान होगा और इसकी टर्मिनोलॉजी भी बदल जाएगी। एक अप्रैल से कंपनियां कर्मचारियों को फॉर्म-16 नहीं बल्कि फॉर्म-130 देंगी।

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इनकम टैक्स एक्ट से किराये भत्ते में बदलाव

इनकम टैक्स एक्ट से किराये भत्ते में बदलाव3 / 8

नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने के बाद मकान किराये भत्ते के नियम बदल जाएंगे। देश के बड़े हाई क्लास शहरों में किराये पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी अपने वेतन के 50 प्रतिशत तक के HRA छूट को क्लेम कर सकेंगे। वहीं छोटे शहरों में रहने वाले सिर्फ 40 प्रतिशत क्लेम कर पाएंगे।

इनकम टैक्स एक्ट में बच्चों की शिक्षा और भत्ते

इनकम टैक्स एक्ट में बच्चों की शिक्षा और भत्ते4 / 8

बता दें कि नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत सरकारी नौकरीपेशा लोगों को बच्चों के खर्च से जुड़ा भत्ता बढ़कर मिलेगा। यानी एक अप्रैल से एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये बढ़कर 3000 रुपये प्रति बच्चा होगा। हॉस्टल अलाउंस भी 300 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा।

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इनकम टैक्स एक्ट में कार यूज के नियम बदले

इनकम टैक्स एक्ट में कार यूज के नियम बदले5 / 8

नए इनकम टैक्स एक्ट में सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पर्सनल और ऑफिशियल यूज के लिए उपलब्ध कराई गई मोटर कारों के लिए टैक्स नियम बदल जाएंगे। अगर आप कंपनी या विभाग की कार इस्तेमाल करते हैं या किराये पर कार लेकर किराया-भत्ता क्लेम करते हैं तो एक अप्रैल से इसके लिए नए नियम होंगे।

घरेलू सेवाओं के इस्तेमाल पर टैक्स के नए नियम

घरेलू सेवाओं के इस्तेमाल पर टैक्स के नए नियम6 / 8

1 अप्रैल 2026 से सफाईकर्मियों, माली या चौकीदार की सेवाएं लेने के बदले दिए गए वेतन पर टैक्स लागू होगा। आउटसोर्स से गैस, बिजली या पानी के लिए पे किया पैसा भी टैक्सेबल अमाउंट होगा। अगर यह सब कंपनी उपलब्ध कराती है तो टैक्स का कैलकुलेशन प्रति यूनिट लागत के आधार पर होगा।

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नए एक्ट में नौकरीपेशी लोगों को मील बेनिफिट्स

नए एक्ट में नौकरीपेशी लोगों को मील बेनिफिट्स7 / 8

नए इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, नौकरीपेशा लोगों को मील बेनिफिट्स होंगे। अब कंपनी से मिलने वाले मील कार्ड या गिफ्ट वाउचर पर टैक्स की छूट की सीमा 50 रुपये प्रति मील से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति मील हो जाएगी। एक कर्मचारी सालाना करीब 1 लाख रुपये तक का मील बेनिफिट टैक्स-फ्री ले सकता है।

एक्सीडेंट क्लेम श्योरेंस ट्रिब्यूनल से मंजूरी होगा

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नए आयकर कानून में हादसे के बाद क्लेम किए गया इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल के द्वारा मंजूर हो जाएगा तो वह इनकम टैक्स से फ्री होगा। अपीलीय अथॉरिटी के सामने अपील करने की अवधि के लिए पैनल्टी की रकम पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फॉरेन टूर पैकेज पर टैक्स कलेक्शन (TCS) की दर 5% और 20% से घटाकर 2% कर दी गई है।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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