Income Tax Return: 1 अप्रैल से नए इनकम टैक्स एक्ट से होंगे ये 7 बड़े बदलाव, नौकरीपेशा मध्यम वर्ग के लिए क्या-क्या बदलेगा?
News Income Tax Act: एक अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। यह नया एक्ट करीब 60 साल पुराने आयकर कानून की जगह लेगा। इसके साथ ही देशभर में नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लिए कई चीजें बदल जाएंगी।

नए इनकम टैक्स एक्ट को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और नया एक्ट एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। इसमें टैक्स स्लैब और टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरना काफी आसान हो जाएगा। वहीं नौकरीपेशा लोगों को लिए काफी कुछ बदल जाएगा।
इनकम टैक्स भरने के लिए नया फॉर्म 16
2 / 8बता दें कि नए इनकम टैक्स के तहत नया ITR फॉर्म जारी होगा, जिसे भरना पहले से काफी आसान होगा और इसकी टर्मिनोलॉजी भी बदल जाएगी। एक अप्रैल से कंपनियां कर्मचारियों को फॉर्म-16 नहीं बल्कि फॉर्म-130 देंगी।
इनकम टैक्स एक्ट से किराये भत्ते में बदलाव
3 / 8नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने के बाद मकान किराये भत्ते के नियम बदल जाएंगे। देश के बड़े हाई क्लास शहरों में किराये पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी अपने वेतन के 50 प्रतिशत तक के HRA छूट को क्लेम कर सकेंगे। वहीं छोटे शहरों में रहने वाले सिर्फ 40 प्रतिशत क्लेम कर पाएंगे।
इनकम टैक्स एक्ट में बच्चों की शिक्षा और भत्ते
4 / 8बता दें कि नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत सरकारी नौकरीपेशा लोगों को बच्चों के खर्च से जुड़ा भत्ता बढ़कर मिलेगा। यानी एक अप्रैल से एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये बढ़कर 3000 रुपये प्रति बच्चा होगा। हॉस्टल अलाउंस भी 300 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा।
इनकम टैक्स एक्ट में कार यूज के नियम बदले
5 / 8नए इनकम टैक्स एक्ट में सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पर्सनल और ऑफिशियल यूज के लिए उपलब्ध कराई गई मोटर कारों के लिए टैक्स नियम बदल जाएंगे। अगर आप कंपनी या विभाग की कार इस्तेमाल करते हैं या किराये पर कार लेकर किराया-भत्ता क्लेम करते हैं तो एक अप्रैल से इसके लिए नए नियम होंगे।
घरेलू सेवाओं के इस्तेमाल पर टैक्स के नए नियम
6 / 81 अप्रैल 2026 से सफाईकर्मियों, माली या चौकीदार की सेवाएं लेने के बदले दिए गए वेतन पर टैक्स लागू होगा। आउटसोर्स से गैस, बिजली या पानी के लिए पे किया पैसा भी टैक्सेबल अमाउंट होगा। अगर यह सब कंपनी उपलब्ध कराती है तो टैक्स का कैलकुलेशन प्रति यूनिट लागत के आधार पर होगा।
नए एक्ट में नौकरीपेशी लोगों को मील बेनिफिट्स
7 / 8नए इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, नौकरीपेशा लोगों को मील बेनिफिट्स होंगे। अब कंपनी से मिलने वाले मील कार्ड या गिफ्ट वाउचर पर टैक्स की छूट की सीमा 50 रुपये प्रति मील से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति मील हो जाएगी। एक कर्मचारी सालाना करीब 1 लाख रुपये तक का मील बेनिफिट टैक्स-फ्री ले सकता है।
एक्सीडेंट क्लेम श्योरेंस ट्रिब्यूनल से मंजूरी होगा
8 / 8नए आयकर कानून में हादसे के बाद क्लेम किए गया इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल के द्वारा मंजूर हो जाएगा तो वह इनकम टैक्स से फ्री होगा। अपीलीय अथॉरिटी के सामने अपील करने की अवधि के लिए पैनल्टी की रकम पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फॉरेन टूर पैकेज पर टैक्स कलेक्शन (TCS) की दर 5% और 20% से घटाकर 2% कर दी गई है।