New Income Tax Act 2025: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स के नियम, PAN से लेकर HRA तक, आपकी जेब पर होगा ये 10 बड़े असर

New Income Tax Rule: 1 अप्रैल 2026 से भारत की टैक्स व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 65 साल पुराना आयकर अधिनियम 1961 अब इतिहास बन जाएगा और उसकी जगह नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होगा। जान‍िये 1 अप्रैल से क्‍या-क्‍या बदलने वाला है:

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तैयार हो जाइए! 1 अप्रैल 2026 से आपकी आर्थिक जिंदगी बदलने वाली है। दशकों पुराने टैक्स नियमों को अलविदा कहकर भारत एक नए और सरल इनकम टैक्स एक्ट 2025 में प्रवेश कर रहा है। चाहे आप किराए के मकान में रहने वाले सैलरीड प्रोफेशनल हों या नई कार खरीदने का सपना देख रहे हों, ये 10 बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। क्या आपको अब भी अपनी LIC पॉलिसी के लिए PAN देना होगा? और बेंगलुरु-पुणे वालों का टैक्स कैसे कम होगा? आइए, इस फोटो गैलरी के जरिए जानते हैं टैक्स की नई दुनिया की हर बारीक जानकारी।

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65 साल पुराने कानून की विदाई

65 साल पुराने कानून की विदाई2 / 11

भारत सरकार 1961 के पुराने आयकर अधिनियम को बदलकर नया आयकर अधिनियम 2025 लागू करने जा रही है। यह 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य टैक्स नियमों को सरल और पारदर्शी बनाना है।

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कैश लेन-देन पर अब सालाना नजर

कैश लेन-देन पर अब सालाना नजर3 / 11

अब एक दिन में Rs 50000 की सीमा के बजाय सालाना Rs 10 लाख से ज्यादा कैश जमा या निकासी पर PAN अनिवार्य होगा। यानी अब सरकार आपकी रोज की छोटी बैंकिंग के बजाय साल भर के कुल कैश फ्लो पर नजर रखेगी।

इन 4 शहरों के नौकरीपेशा लोगों की बढ़ेगी बचत (HRA)

इन 4 शहरों के नौकरीपेशा लोगों की बढ़ेगी बचत (HRA) 4 / 11

बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद को अब मेट्रो सिटी का दर्जा मिलेगा। यहां रहने वाले कर्मचारियों को अब बेसिक सैलरी का 50% HRA छूट मिलेगी (पहले 40% थी), जिससे उनका टैक्स काफी कम हो जाएगा।

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महंगी बाइक और स्कूटर खरीदना हुआ ट्रैक

महंगी बाइक और स्कूटर खरीदना हुआ ट्रैक5 / 11

पहले टू-व्हीलर खरीदने पर PAN की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब Rs 5 लाख से महंगे दोपहिया वाहनों के लिए PAN अनिवार्य होगा। साथ ही, सभी वाहनों (कारों) के लिए भी यही Rs 5 लाख की लिमिट लागू होगी।

इंश्योरेंस प्रीमियम अब Rs 1 का भी बीमा तो PAN जरूरी

इंश्योरेंस प्रीमियम अब Rs 1 का भी बीमा तो PAN जरूरी 6 / 11

अभी तक Rs 50,000 से ज्यादा के प्रीमियम पर ही PAN देना पड़ता था। नए नियमों के मुताबिक, अब हर तरह के इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान के लिए PAN देना अनिवार्य होगा, चाहे रकम कितनी भी कम क्यों न हो।

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प्रॉपर्टी और गिफ्ट्स पर भी सख्ती

प्रॉपर्टी और गिफ्ट्स पर भी सख्ती 7 / 11

अचल संपत्ति (मकान/प्लॉट) के लेन-देन में PAN की सीमा Rs 10 लाख से बढ़ाकर Rs 20 लाख कर दी गई है। इसमें अब गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट (JDA) को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

होटल और इवेंट्स पर खर्च की सीमा बढ़ी

होटल और इवेंट्स पर खर्च की सीमा बढ़ी8 / 11

शादियों या होटल के बिलों के भुगतान के लिए PAN देने की सीमा को Rs 50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है। यानी अब बड़े आयोजनों के बिल पेमेंट में थोड़ी कागजी राहत मिलेगी।

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क्रिप्टो करंसी पर कसता शिकंजा

क्रिप्टो करंसी पर कसता शिकंजा9 / 11

नए एक्ट में क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए रिपोर्टिंग नियम और कड़े कर दिए गए हैं। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग की हर जानकारी सरकार तक पहुंचेगी, जिससे टैक्स चोरी रोकना आसान होगा।

डिजिटल रुपया (CBDC) को मिली आधिकारिक पहचान

डिजिटल रुपया (CBDC) को मिली आधिकारिक पहचान10 / 11

आरबीआई के डिजिटल ई-रुपये (CBDC) को अब आयकर नियमों के तहत भुगतान का वैध इलेक्ट्रॉनिक मोड माना जाएगा। टैक्स अनुपालन के लिए अब आप डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकेंगे।

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भारी भरकम फॉर्म्स और नियमों से आजादी

भारी भरकम फॉर्म्स और नियमों से आजादी11 / 11

सबसे बड़ा सुधार यह है कि नियम 511 से घटकर 333 रह गए हैं और टैक्स फॉर्म्स की संख्या 399 से कम होकर 190 कर दी गई है। टैक्स फाइल करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज होगा।

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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