Income Tax Return: सावधान टैक्सपेयर्स! भूलकर भी न करें इस तारीख से पहले ITR भरने गलती, यहां जानें क्यों?

वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरे जाने लगे हैं। 15 जून रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है, लेकिन अकसर कुछ लोग अप्रैल और मई महीने में इनकम टैक्स रिटर्न भर देते हैं, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा करना महंगा पड़ सकता है।

Income Tax Return
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एक्सपर्ट के अनुसार, रिफंड पाने के चक्कर में इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय जल्दबाजी न करें। 15 जून 2026 से पहले ITR भरने की गलती करना आपकी परेशानी को बढ़ा सकता हे। नोटिस झेलना पड़ सकता है। गलत टैक्स कैलकुलेशन और रिवाइज्ड रिटर्न जैसी परेशानी भी उठानी पड़ सकती है।

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जल्दबाजी में छूट सकती अहम डिटेल्स

जल्दबाजी में छूट सकती अहम डिटेल्स2 / 6

इनकम टैक्स रिटर्न जल्दबाजी में भरने पर आवश्यक जानकारियां छूट सकती हैं, जैसे बैंक से मिलने वाला ब्याज, FD की इनकम, शेयर मार्केट या दूसरे निवेश की जानकारी छूट सकती है। कई बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डेटा भी जून तक अपडेट नहीं होते हैं।

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रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ तो नोटिस आएगा

रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ तो नोटिस आएगा3 / 6

अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरने समय कोई गलती हो जाए या कोई इनकम रिपोर्ट नहीं होती तो वह आयकर विभाग के रिकॉर्ड से मैच नहीं होगी। ऐसा होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। TDS भी पूरी तरह अपडेट नहीं होने से रिफंड कम मिल सकता है या टैक्स ज्यादा दिख सकता है।

कंपनियां फॉर्म जारी करने में देरी करतीं

कंपनियां फॉर्म जारी करने में देरी करतीं4 / 6

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कई फॉर्म चाहिए, जिन्हें कई कंपनियां जून के पहले या दूसरे हफ्ते में जारी करती हैं। बैंकों में TDS डेटा अपडेट करने में भी समय लग सकता है। इसलिए जब तक फॉर्म न मिल जाएं और TDS का डेटा अपडेट न हो जाए, तब तक ITR न भरें।

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गलत ITR मतलब रिवाइज्ड रिटर्न फाइलिंग

गलत ITR मतलब रिवाइज्ड रिटर्न फाइलिंग5 / 6

इनकम टैक्स रिटर्न को जितना सोच-समझकर भरेंगे, उतना ही फायदे में रहेंगे। क्योंकि अगर आयकर विभाग के डेटा से रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ तो रिवाइज्ड रिटर्न भरना पड़ सकता है। जल्दी रिफंड लेने के चक्कर में प्रोसेस लंबा हो सकता है। रिफंड अटकने से नुकसान हो सकता है।

ITR भरते समय रखें इन बातों का ध्यान

ITR भरते समय रखें इन बातों का ध्यान6 / 6

इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले कंपनी से फॉर्म लें। AIS अपडेट है या नहीं, जरूर चेक करें। फॉर्म 26AS में TDS मैच करें। बैंक से पता करें कि TDS का डेटा अपडेट है या नहीं। बैंक ब्याज का डेटा और दूसरी इनकम का रिकॉर्ड मेंटेन करें। सबसे जरूरी बात सही टैक्स रिजीम चुनें।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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