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अगर आपके पास भी एक से ज्यादा पैन कार्ड (PAN Card) हैं, तो संभल जाइए. जाने-अनजाना में की गई यह गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है. आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड होना पूरी तरह से गैर-कानूनी है और ऐसा करने पर आपको 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है या कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है.
क्यों जरूरी है पैन कार्ड?

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पैन कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि आपके वित्तीय कामों की चाबी है. बैंक खाता खोलने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने और प्रॉपर्टी खरीदने तक, हर जगह 10 अंकों का यह यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर अनिवार्य होता है.
क्या एक व्यक्ति रख सकता है 2 पैन कार्ड?

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बिल्कुल नहीं! इनकम टैक्स कानून के तहत एक व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही पैन कार्ड जारी हो सकता है. दो पैन कार्ड रखना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है.
2 पैन कार्ड होने पर क्या होगी कार्रवाई?

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अगर आपके पास दो पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आप पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा आपका पैन ब्लॉक भी किया जा सकता है.
अगर गलती से दो पैन बन गए, तो क्या करें?

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घबराएं नहीं. अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो तुरंत दूसरे पैन कार्ड को आयकर विभाग को सरेंडर (Surrender) कर दें. आप NSDL या UTIITSL के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सरेंडर फॉर्म भर सकते हैं.
पैन कार्ड खो जाए या खराब हो जाए तो क्या करें?

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नया पैन कार्ड बनवाने की गलती न करें. अगर आपका पैन कार्ड खो गया है, तो सबसे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं और NSDL पोर्टल से Duplicate PAN Card या Re-print PAN का विकल्प चुनकर री-प्रिंट के लिए अप्लाई करें.