Air Ticket Refund Rule Change: 26 मार्च से बदल रहे हैं हवाई टिकट रिफंड के नियम, जानें A टू Z
हवाई सफर करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. अक्सर प्लान बदलने या गलती से टिकट बुक होने पर हमें भारी कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता था, लेकिन अब DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ने नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं. ये नए नियम 26 मार्च 2026 से लागू होने जा रहे हैं. आइए जानते हैं, अब टिकट कैंसिल करने पर आपके पैसे कैसे बचेंगे.

48 घंटे का फ्री कैंसिलेशन
2 / 8अब टिकट बुक करने के बाद आपको 48 घंटे का लुक-इन समय मिलेगा. इस दौरान आप अपना टिकट बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के कैंसिल या बदल (Amend) सकते हैं. यह नियम तभी लागू होगा जब आपकी फ्लाइट की उड़ान में कम से कम 7 दिन (घरेलू) या 15 दिन (इंटरनेशनल) का समय बचा हो. अगर आप टिकट बदलते हैं, तो सिर्फ किराए का अंतर (Fare Difference) देना होगा, कोई पेनल्टी नहीं.
नाम की गलती सुधारना अब मुफ्त
3 / 8अगर टिकट बुक करते समय नाम की स्पेलिंग में गलती हो गई है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. टिकट बुक करने के 24 घंटे के भीतर अगर आप गलती बताते हैं, तो एयरलाइंस इसके लिए कोई चार्ज नहीं वसूलेंगी. यह सुविधा तभी मिलेगी जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो.
रिफंड के लिए डेडलाइन तय
4 / 8अक्सर रिफंड आने में हफ्तों लग जाते थे, लेकिन अब समय सीमा तय कर दी गई है. क्रेडिट कार्ड से बुकिंग की है तो कैंसिलेशन के 7 दिनों के भीतर पैसा वापस करना होगा. नकद (Cash) से टिकट खरीदने वालों को एयरलाइन काउंटर से तुरंत रिफंड मिलेगा. वहीं एजेंट/पोर्टल के जरिए टिकट खरीदी है तो एयरलाइन को 14 दिनों के भीतर रिफंड प्रोसेस करना होगा.
क्रेडिट शेल अब आपकी मर्जी
5 / 8अब एयरलाइंस आपकी मर्जी के बिना आपके पैसे को क्रेडिट शेल या वाउचर में नहीं रख सकेंगी. पैसे वापस चाहिए या वाउचर, यह पूरी तरह यात्री का फैसला होगा.
मेडिकल इमरजेंसी में बड़ी राहत
6 / 8अगर यात्री या उसके परिवार का कोई सदस्य (जो एक ही PNR पर हो) बीमार हो जाता है और अस्पताल में भर्ती होता है, तो एयरलाइंस को फुल रिफंड या क्रेडिट शेल देना होगा. इसके लिए बस डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाना होगा.
टैक्स का पूरा रिफंड
7 / 8अगर आप किसी कारणवश सफर नहीं कर पाते (No-show), तो भी एयरलाइंस को User Development Fee (UDF), Airport Development Fee (ADF) और Passenger Service Fee (PSF) जैसे सभी सरकारी टैक्स वापस करने होंगे. यह नियम नॉन-रिफंडेबल टिकटों पर भी लागू होगा.
हवाई टिकट खरीदते समय यह याद रखें
8 / 8कैंसिलेशन चार्जेस अब किसी भी हाल में बेसिक फेयर + फ्यूल सरचार्ज से ज्यादा नहीं हो सकते. टिकट बुक करते समय हमेशा नियमों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि 26 मार्च के बाद आपकी ताकत बढ़ने वाली है.
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