Air Ticket Refund Rule Change: 26 मार्च से बदल रहे हैं हवाई टिकट र‍िफंड के न‍ियम, जानें A टू Z

हवाई सफर करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. अक्सर प्लान बदलने या गलती से टिकट बुक होने पर हमें भारी कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता था, लेकिन अब DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ने नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं. ये नए नियम 26 मार्च 2026 से लागू होने जा रहे हैं. आइए जानते हैं, अब टिकट कैंसिल करने पर आपके पैसे कैसे बचेंगे.

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48 घंटे का फ्री कैंसिलेशन

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अब टिकट बुक करने के बाद आपको 48 घंटे का लुक-इन समय मिलेगा. इस दौरान आप अपना टिकट बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के कैंसिल या बदल (Amend) सकते हैं. यह नियम तभी लागू होगा जब आपकी फ्लाइट की उड़ान में कम से कम 7 दिन (घरेलू) या 15 दिन (इंटरनेशनल) का समय बचा हो. अगर आप टिकट बदलते हैं, तो सिर्फ किराए का अंतर (Fare Difference) देना होगा, कोई पेनल्टी नहीं.

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नाम की गलती सुधारना अब मुफ्त

नाम की गलती सुधारना अब मुफ्त 3 / 8

अगर टिकट बुक करते समय नाम की स्पेलिंग में गलती हो गई है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. टिकट बुक करने के 24 घंटे के भीतर अगर आप गलती बताते हैं, तो एयरलाइंस इसके लिए कोई चार्ज नहीं वसूलेंगी. यह सुविधा तभी मिलेगी जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो.

रिफंड के लिए डेडलाइन तय

रिफंड के लिए डेडलाइन तय 4 / 8

अक्सर रिफंड आने में हफ्तों लग जाते थे, लेकिन अब समय सीमा तय कर दी गई है. क्रेडिट कार्ड से बुक‍िंग की है तो कैंसिलेशन के 7 दिनों के भीतर पैसा वापस करना होगा. नकद (Cash) से ट‍िकट खरीदने वालों को एयरलाइन काउंटर से तुरंत रिफंड मिलेगा. वहीं एजेंट/पोर्टल के जर‍िए ट‍िकट खरीदी है तो एयरलाइन को 14 दिनों के भीतर रिफंड प्रोसेस करना होगा.

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क्रेडिट शेल अब आपकी मर्जी

क्रेडिट शेल अब आपकी मर्जी 5 / 8

अब एयरलाइंस आपकी मर्जी के बिना आपके पैसे को क्रेडिट शेल या वाउचर में नहीं रख सकेंगी. पैसे वापस चाहिए या वाउचर, यह पूरी तरह यात्री का फैसला होगा.

मेडिकल इमरजेंसी में बड़ी राहत

मेडिकल इमरजेंसी में बड़ी राहत 6 / 8

अगर यात्री या उसके परिवार का कोई सदस्य (जो एक ही PNR पर हो) बीमार हो जाता है और अस्पताल में भर्ती होता है, तो एयरलाइंस को फुल रिफंड या क्रेडिट शेल देना होगा. इसके लिए बस डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाना होगा.

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टैक्स का पूरा रिफंड

टैक्स का पूरा रिफंड 7 / 8

अगर आप किसी कारणवश सफर नहीं कर पाते (No-show), तो भी एयरलाइंस को User Development Fee (UDF), Airport Development Fee (ADF) और Passenger Service Fee (PSF) जैसे सभी सरकारी टैक्स वापस करने होंगे. यह नियम नॉन-रिफंडेबल टिकटों पर भी लागू होगा.

हवाई ट‍िकट खरीदते समय यह याद रखें

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कैंसिलेशन चार्जेस अब किसी भी हाल में बेसिक फेयर + फ्यूल सरचार्ज से ज्यादा नहीं हो सकते. टिकट बुक करते समय हमेशा नियमों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि 26 मार्च के बाद आपकी ताकत बढ़ने वाली है.

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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