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अगर आपके आधार कार्ड में आपके जन्म की तारीख गलत है और आप उसमें बदलाव करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप आधार कार्ड में दी गई जानकारियों को अपडेट करने के नियम जान लें। क्योंकि जन्म तारीख को बदलने के नियम सख्त हैं। पूरी प्रक्रिया यहां जानें
कितनी बार बदल सकते हैं जन्मतिथि?

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UIDAI के नियमों के अनुसार, आप अपने जीवनकाल में आधार कार्ड में जन्मतिथि केवल एक बार (1 Time) ही अपडेट करवा सकते हैं। अगर आपकी जन्मतिथि में कोई गंभीर गलती है और आप उसे दूसरी बार बदलवाना चाहते हैं, तो यह केवल 'अपवाद' (Exception Case) के तहत ही संभव है। इसके लिए आपको UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office) से अनुमति लेनी होगी।
जन्मतिथि बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज

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DOB अपडेट करने के लिए आपके पास एक वैध सहायक दस्तावेज (Valid Supporting Document) होना अनिवार्य है। मुख्य दस्तावेज ये हैं:
जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) - सबसे विश्वसनीय।
SSLC बुक/कैंडिडेट का मार्कशीट।
पासपोर्ट।
पैन कार्ड (PAN Card)।
सरकारी कर्मचारी का सर्विस फोटो आईडी कार्ड।
अपडेट करने की प्रक्रिया (Step-by-Step)

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चूंकि जन्मतिथि अपडेट करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए इसे आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) जाकर करना सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है:
स्टेप 1: अपॉइंटमेंट बुक करें (विकल्प)
आप 'myAadhaar' पोर्टल या ऐप पर जाकर अपने नजदीकी आधार केंद्र के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ताकि आपको लाइन में न लगना पड़े।
स्टेप 2: आधार केंद्र पहुंचें
अपने साथ मूल दस्तावेज (Original Documents) और आधार कार्ड लेकर केंद्र पर जाएं।
स्टेप 3: फॉर्म भरें
वहां आपको 'Enrolment/Correction Form' भरना होगा और उसमें अपनी सही जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
स्टेप 4: बायोमेट्रिक और फोटो
ऑपरेटर आपके दस्तावेजों को स्कैन करेगा और आपके फिंगरप्रिंट या आईरिस (Iris) को स्कैन करके वेरिफिकेशन करेगा।
स्टेप 5: शुल्क का भुगतान
अपडेट के लिए आपको निर्धारित शुल्क (आमतौर पर ₹50 से ₹100) का भुगतान करना होगा।
स्टेप 6: पावती रसीद (Acknowledgement Slip)
अपडेट प्रक्रिया पूरी होने पर आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें URN (Update Request Number) होगा। इसकी मदद से आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं।
जरूरी बातें ध्यान रखें:

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पक्का कर लें कि आपके पास जो जन्म प्रमाण पत्र है, वह असली है। फर्जी दस्तावेज देने पर आधार हमेशा के लिए ब्लॉक हो सकता है। अगर आप एक बार लिमिट खत्म कर चुके हैं, तो आपको क्षेत्रीय कार्यालय में स्व-घोषणा (Self-Declaration) फॉर्म और ठोस कारणों के साथ अपील करनी होगी।