कार इंश्योरेंस है फिर भी नहीं मिलेगा क्लेम! ये 7 गलतियां पड़ सकती हैं भारी

क्या आपको लगता है कि कार इंश्योरेंस होने के बाद हर नुकसान का क्लेम मिल जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है. ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर गाड़ी के गलत इस्तेमाल तक, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से बीमा कंपनी आपका क्लेम तुरंत रिजेक्ट कर सकती है. जानिए कौन-सी चूक आपको बड़ा नुकसान करा सकती है.

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गाड़ी का इंश्योरेंस मुसीबत के समय आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लिया जाता है, लेकिन कई बार कुछ छोटी गलतियों या नियमों का पालन न करने की वजह से बीमा कंपनी क्लेम मंजूर नहीं करती. इसलिए यह जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में आपका क्लेम खारिज हो सकता है.

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बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं मिलेगा क्लेम

बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं मिलेगा क्लेम2 / 8

अगर दुर्घटना के समय वाहन चला रहे व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से इनकार कर सकती है. लाइसेंस एक्सपायर होना या वाहन की कैटेगरी से अलग लाइसेंस होना भी क्लेम रिजेक्शन की वजह बन सकता है.

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नशे की हालत में ड्राइविंग पड़ सकती है भारी

नशे की हालत में ड्राइविंग पड़ सकती है भारी3 / 8

अगर जांच में यह साबित हो जाए कि दुर्घटना के समय ड्राइवर शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ के प्रभाव में था, तो बीमा कंपनी क्लेम तुरंत खारिज कर सकती है. यह ट्रैफिक नियमों का गंभीर उल्लंघन भी माना जाता है. ये भी पढ़ें- स्पार्क प्लग कितने किलोमीटर तक चलता है, इसे कब बदलना चाहिए? जानें कैसे करते हैं इसकी सफाई

एक्सीडेंट या चोरी की जानकारी समय पर देना जरूरी

एक्सीडेंट या चोरी की जानकारी समय पर देना जरूरी4 / 8

वाहन दुर्घटना या चोरी होने के बाद बीमा कंपनी को तय समय सीमा के भीतर सूचना देना आवश्यक होता है. आमतौर पर यह अवधि 24 से 48 घंटे की होती है. बिना उचित कारण के देरी होने पर कंपनी क्लेम को संदिग्ध मानकर अस्वीकार कर सकती है.

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गलत इस्तेमाल से भी फंस सकता है क्लेम

गलत इस्तेमाल से भी फंस सकता है क्लेम5 / 8

अगर आपकी गाड़ी निजी उपयोग के लिए रजिस्टर्ड है लेकिन उसका इस्तेमाल टैक्सी, सवारी ढोने या डिलीवरी जैसे व्यावसायिक कामों में किया जा रहा था, तो दुर्घटना की स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. ये भी पढ़ें- आपकी कार कम चलती है? फिर भी सर्विस मिस करना पड़ सकता है भारी, जानिए कितने महीने में करानी चाहिए सर्विस

मॉडिफिकेशन की जानकारी छिपाना पड़ सकता है महंगा

मॉडिफिकेशन की जानकारी छिपाना पड़ सकता है महंगा6 / 8

कई लोग वाहन में CNG किट, इंजन अपग्रेड या अन्य बड़े मॉडिफिकेशन करवाते हैं. यदि इन बदलावों की जानकारी RTO और बीमा कंपनी को नहीं दी गई है, तो दुर्घटना के बाद क्लेम मंजूर होने में दिक्कत आ सकती है.

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पॉलिसी की शर्तें ध्यान से पढ़ना है जरूरी

पॉलिसी की शर्तें ध्यान से पढ़ना है जरूरी7 / 8

इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय उसकी सभी शर्तों और नियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. कई बार लोग महत्वपूर्ण नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में क्लेम के समय परेशानी होती है.

गाड़ी बेचने पर इंश्योरेंस ट्रांसफर करना न भूलें

गाड़ी बेचने पर इंश्योरेंस ट्रांसफर करना न भूलें8 / 8

अगर आपने अपनी गाड़ी बेच दी है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी को नए मालिक के नाम ट्रांसफर कराना जरूरी है. नाम ट्रांसफर न होने की स्थिति में पुराने मालिक को भी क्लेम का लाभ नहीं मिल पाता. छोटी-छोटी सावधानियां आपको भविष्य में बड़े नुकसान और तनाव से बचा सकती हैं. (Images Credit-AI)

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लेखक के बारे में

Mikita Acharya

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मिकिता आचार्य News24 में ऑटो एंड टेक राइटर हैं. पत्रकारिता में उन्हें 6 साल से ज्यादा का अनुभव है. मूल रूप से मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली मिकिता ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल और जर्नलिज्म एंड मास कम्यनिकेशन (SJMC, DAVV) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया है. वहीं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंदौर से बीएससी की डिग्री ली है. अपने करियर की शुरुआत मिकिता ने 2019 में ईटीवी भारत, हैदराबाद से की, जहां उन्होंने कई ऑटो, टेक के अलावा न्यूज के लिए कॉटेंट लिखा. इसके बाद दैनिक भास्कर सब-एडिटर के तौर पर उन्होंने न्यूज के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए भी काम किया. साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने में मिकिता की गहरी रूचि है. News24 में इस पद पर रहते हुए वे ऑटो और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रोडक्ट लॉन्च, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और रिव्यूज पर रोजाना लेख लिख रही हैं. मिकिता ने ऑटो और टेक से जुड़े कई बड़े इवेंट में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है. वह ऑटो और टेक इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स के संपर्क में रहती हैं. कितने साल का अनुभव: 6+ योग्यता : SJMC, DAVV से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी पिछला अनुभव: दैनिक भास्कर, ETV भारत
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