Indian Railways Rules: ट्रेन के AC कोच में ये हरकत आपको पहुंचा सकती है जेल, जुर्माना भी भरना पड़ेगा
Edited By Mahak Singh

railway rules for passengers
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railway rules for passengers
Indian Railways Rules: हर साल लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराता है। जब भी कोई एसी कोच में सफर करता है तो उसे तौलिया, चादर और तकिया जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं। रेलवे द्वारा दी गई इन चीजों का इस्तेमाल आप अपनी यात्रा के दौरान कर सकते हैं लेकिन इन्हें आपको खुद ट्रेन में छोड़ना होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग इन सभी चीजों को गायब कर देते हैं, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है।
कुछ लोगों को लगता है कि अगर वे तौलिया, बेडशीट और तकिया आदि चीजें गायब कर देंगे तो रेलवे की ओर से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे में आज हम आपको बता दें कि रेलवे इसके लिए काफी सख्त हो गया है। रेलवे ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति रेलवे द्वारा दिया गया सामान चुराता है तो उसे जेल जाने के साथ-साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
रेलवे द्वारा दी गई चीजों को चुराना कानूनन अपराध है। ऐसे यात्रियों के खिलाफ रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। ऐसा करने वाले लोगों को 5 साल की जेल और जुर्माने की सजा भी दी जाती है।
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यात्रियों की इस आदत के कारण रेलवे को हर साल लाखों रुपये का नुकसान होता है क्योंकि हर साल लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, जिसके कारण उनके लिए नए सामान का इंतजाम करना पड़ता है। यात्री कंबल, तकिए और चादर के अलावा चम्मच और केतली भी चुरा लेते हैं।
रेलवे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन की ट्रेनों में लोग बड़े पैमाने पर रेलवे का सामान करते हैं।
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