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Child Adoption Process In India: भारत में बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया, नियम और कानून की पूरी जानकारी के साथ

Child Adoption Process In India: भारत में बच्चा गोद लेने की पूरी जानकारी, जहां बच्चे को गोद लेने का फैसला कई स्टेप की मदद से किया जाता है।

Edited By : News24 हिंदी | Updated: Oct 17, 2023 18:37
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Child Adoption Process In India
Child Adoption Process In India

Child Adoption Process In India: गोद लेने को अगर एक शब्द में कहा जाए तो एक बच्चे को अपने पास रखना और उसे अपने बच्चे की तरह बड़ा करना है। भारत में, बच्चे को गोद लेना एक ऐसा काम है जो किसी ऐसे व्यक्ति को बच्चे के माता-पिता के रूप में मान्यता देता है जो बच्चे का जैविक माता-पिता नहीं है। इसे एक सामाजिक, कानूनी काम के रूप में देखा जा सकता है जिसके तहत एक बच्चे का पालन-पोषण उसके कानूनी माता-पिता द्वारा किया जाता है, जिन्होंने बच्चे को उसके जैविक माता-पिता के बजाय गोद लिया है। भारत में बच्चा गोद लेने का विचार नया नहीं है, जहां बच्चों को गोद लेना अधिक फेमस हो रहा है। पहले भारतीय संस्कृति में बच्चा गोद लेने के विचार को नापसंद किया जाता था। बच्चे को गोद लेने का फैसला कई स्टेप की मदद से किया जाता है। बच्चे गोद लेने में वृद्धि का सबसे आम कारण या तो यह है कि माता-पिता अपने बच्चे को पालने में असमर्थ हैं या माता-पिता अनाथ बच्चे की मदद करना और उसके जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं।

भारत में बच्चा गोद लेने के लिए संगठन 

महिला एवं बाल देखभाल मंत्रालय का एक प्रभाग, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA), भारत में गोद लेने की प्रक्रिया पर नजर रखता है। CARA एक नोडल संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने की देखरेख और नियंत्रण करता है। यह आवश्यक दस्तावेज रखता है और भारत में बच्चे को गोद लेने के तरीके के बारे में बताता है।

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Child Adoption

Child Adoption

किसी बच्चे को गोद लेने के योग्य होने के लिए, माता-पिता को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होता है

  • भारतीय नागरिक, एनआरआई और विदेशी सभी भारतीय बच्चों को गोद ले सकते हैं।
  • कोई भी व्यक्ति, लिंग या वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना, बच्चा गोद लेने का पात्र है।
  • जब कोई जोड़ा किसी बच्चे को गोद लेने का फैसला करता है, तो उनकी शादी को कम से कम दो साल होने चाहिए और दोनों को इस विचार के लिए खुला होना चाहिए।
  • गोद लेने वाले माता-पिता और बच्चे के बीच 25 वर्ष की आयु का अंतर होना चाहिए।
  • वे स्थितियाँ जिनके अंतर्गत किसी बच्चे को गोद लिया जा सकता है।

किसी बच्चे को गोद लेने के योग्य होने के लिए कुछ नियम है

  • केंद्र सरकार के नियमों में प्रावधान है कि कोई बच्चा केवल तभी गोद लेने के योग्य हो सकता है यदि वह अनाथ है, उसे गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया है, या छोड़ दिया गया है। बाल कल्याण समिति को भी उसे गोद लेने के लिए कानूनी तौर पर स्वतंत्र मानना चाहिए।
  • अनाथ वह बच्चा है जिसके कोई कानूनी माता-पिता या परिवार का उसके साथ नहीं हैं। जब किसी बच्चे के माता-पिता उसकी देखभाल नहीं कर सकते, तो बच्चे को भी अनाथ माना जा सकता है।
  • जब किसी बच्चे को छोड़ दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावकों ने उन्हें छोड़ दिया है।

 

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Child Adoption Process

Child Adoption Process

गोद लेने के लिए पात्र होने के लिए एक बच्चे को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा

  • केंद्र सरकार के नियमों के तहत कोई बच्चा केवल तभी गोद लेने के लिए पात्र हो सकता है यदि वह अनाथ है, गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया है, या अस्वीकार कर दिया गया है। उसे बाल कल्याण समिति द्वारा गोद लेने की मंजूरी भी दी जानी चाहिए।
  • माता-पिता या कानूनी अभिभावकों के बिना बच्चे को अनाथ माना जाता है। एक बच्चे को भी अनाथ माना जा सकता है यदि उसके माता-पिता अब उसकी देखभाल नहीं कर सकते।
  • जब किसी बच्चे को छोड़ दिया जाता है, तो यह आमतौर पर यह दर्शाता है कि उनके माता-पिता या अभिभावकों ने बच्चे को छोड़ दिया है।

बच्चे को गोद लेने के लिए माता-पिता की आवश्यकता

गोद लेने वाले माता-पिता का शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए।

गोद लेने वाले माता-पिता की वित्तीय स्थिति मजबूत होनी चाहिए।

तीन या अधिक बच्चों वाला दंपत्ति अधिक बच्चे गोद लेने का पात्र नहीं है।

एक अकेली महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है। हालाँकि, कोई पुरुष केवल लड़के को ही गोद ले सकता है।

बच्चे को गोद लेते समय एकल माता-पिता की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

गोद लेने वाले जोड़े की संचयी आयु अधिकतम 110 होनी चाहिए।

CARA मानदंड के अनुसार, गोद लेने वाले माता-पिता की पंजीकरण आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

 

Child Adoption In India

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भारत में बच्चे को गोद के लिए एजेंसी 

दत्तक माता-पिता को बच्चा गोद लेने से पहले किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी के साथ पंजीकरण कराना होगा। केवल दो मान्यता प्राप्त एजेंसियां ही पंजीकरण कर सकती हैं। मान्यता प्राप्त भारतीय प्लेसमेंट एजेंसियां (आरआईपीए) और विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी पंजीकृत संगठन (एसएए) हैं। गोद लेने वाले माता-पिता गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए निकटतम सामाजिक कार्यकर्ता के कार्यालय में जा सकते हैं।

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News24 हिंदी

First published on: Oct 17, 2023 06:37 PM

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