Kerala News: केरल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सिरफिरे ने महिला पुलिस अधिकारी को परेशान करने के लिए थाने में 300 बार कॉल किया। एक रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी महिला पुलिस अधिकारी पर यौन संबंधों के लिए दबाव बना रहा था। मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये की सजा सुनाई है।
न्यूज साइट लाइव लॉ के अनुसार मामला केरल के कोच्चि का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने महिला पुलिस अधिकारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने और यौन संबंधों के लिए दबाव बनाने के इरादे से लगातार उससे संपर्क किया था।
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आरोपी पर ये आरोपी हुए सिद्ध
रिपोर्ट में बताया गया है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एर्नाकुलम, सजिनी बीएस ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने माना है कि अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 354ए के तहत अपराध को साबित कर दिया, लेकिन पीछा करने का आरोप साबित नहीं हो सका।
मामले में पाया गया है कि आरोपी की हरकतों से पुलिस अधिकारी और अन्य स्टाफ सदस्यों को असुविधा, मानसिक पीड़ा और नापसंदगी हुई। इसके अलावा, इससे आम जनता की जानकारी और शिकायतों वाली आपातकालीन फोन कॉलों को सुनने के उनके सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं हुआ।
कोर्ट ने की ये टिप्पणी
रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी की हरकत ने न केवल अभियोजन पक्ष और पुलिस स्टेशन के अन्य स्टाफ सदस्यों को असुविधा, मानसिक पीड़ा और नापसंदगी पैदा की है, बल्कि फोन कॉल में भाग लेने के उनके सार्वजनिक कर्तव्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जो एक आपातकालीन स्थिति भी हो सकती था।
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