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पश्चिम बंगाल में 25,000 टीचर की भर्ती रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को ठहराया सही

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। जिसमें बंगाल के स्कूलों में लगभग 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था।

Author Written By: Prabhakar Kr Mishra Author Edited By : Deepti Sharma Updated: Apr 3, 2025 11:04
west bengal news
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सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताओं का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल के स्कूलों में लगभग 25,000 नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हमारी राय में यह ऐसा मामला है जहां पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित कर दिया गया है।

 

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First published on: Apr 03, 2025 11:04 AM

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