सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताओं का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल के स्कूलों में लगभग 25,000 नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हमारी राय में यह ऐसा मामला है जहां पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित कर दिया गया है।
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