आज से शादियां शुरू, जान लें 'दूल्हे राजा' की नोटों की माला पर RBI के ये नियम

Indian Marriage Currency Garland: बेंगलुरु में नोटों की गड्डी उड़ाने पर एक युवक पर एफआईआर दर्ज की गई थी। कानून में IPC के सेक्शन 283(B) के तहत 500 रुपये तक जुर्माना का नियम है।

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नोटों की माला बनाने पर आरबीआई के हैं यह नियम

Indian Marriage Currency Garland: आज से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। अब अप्रैल 2024 तक शादियों के साए हैं। भारतीय बारात में रुपये उड़ाने के शौकीन होते हैं। दूल्हे राजा को घर के ‘दामाद जी’ कितनी ज्यादा की माला चढ़ाएंगे इस पर कम्पटीशन होता है। लेकिन क्या इसे लेकर कानून में कोई नियम है?

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हाल ही में यह हुआ था

13 जनवरी को महाराष्ट्र के ठाणे में बदमशों ने एक बैंक का एटीएम लूटने का प्रयास किया। इस दौरान एटीएम में आग लग गई और 21 लाख रुपये जलकर खाक हो गए। अब सवाल यह उठता है कि जिस पाई पाई को हम इतनी मेहनत से कमाते हैं उसके जलने, माला बनाने पर क्या कोई नियम कानून है। कानून के जानकारों के अनुसार बारात में पैसे उड़ानें पर कोई नियम नहीं है लेकिन 24 जनवरी 2023 को बेंगलुरु में युवक ने फ्लाईओवर से नोटों की गड्डी उड़ाई थी तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

पब्लिक मूवमेंट बाधित होती है तो बन जाता है वह क्राइम 

इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील ने स्पष्ट किया की सड़क पर अगर कोई नोट उड़ाता है और उससे पब्लिक मूवमेंट बाधित होती है तो वह क्राइम बन जाता है। मसलन पैसे लूटते हुए लोग सड़क पर इधर-उधर भागते हैं, सड़क पर चलते वाहनों के आगे आ जाएं जिससे ट्रैफिक रुक जाता है तो कानून में IPC के सेक्शन 283(B) के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इस धारा में आरोप साबित होने पर 200 से 500 रुपये तक जुर्माना करने का नियम है।

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Banking Regulation Act, 1949 के तहत डील करता है RBI

उधर, नोटों की माला की बात करें तो हम करेंसी में पिन लगाना, जलाना, फाड़ना या जरूरत से ज्यादा मोड़तोड़ करने की मनाही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) इस तरह के मामलों को Banking Regulation Act, 1949 की धारा 35A के तहत डील करती है। इस नियम के अनुसार करेंसी का इस्तेमाल केवल आपसी लेन-देन के लिए ही किया जाना चाहिए। आरबीआई का मानना है कि करेंसी नोट में पिन लगाने या माला बनाने से वह जल्दी खराब हो जाता है। ऐसा करने से उसकी उम्र कम हो जाती है। लेकिन समस्या यह है कि इसमें कोई जुर्माना नहीं है, जिससे लोग इसके प्रति लापरवाही बरतते हैं।

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लेखक के बारे में

Amit Kasana

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अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.
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