Unified Pension Scheme Big Update: भारत सरकार की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल, सरकार की तरफ से UPS का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया कि यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। जारी हुए नोटिफिकेशन के अनुसार, UPS पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के बीच संतुलन बनाती है। इससे सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी मिलती है।
1 अप्रैल से लागू होगा UPS
24 जनवरी को मंत्रालय की तरफ से जारी हुई अधिसूचना में बताया गया है कि UPS ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी जो NPS के अंतर्गत आते हैं या फिर जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि PFRDA (पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण) UPS के संचालन को लेकर नियम जारी कर सकता है। साथ ही बताया गया कि 1 अप्रैल, 2025 से UPS लागू हो जाएगा।
रिटायरमेंट लाभ की गारंटी
बता दें कि पीएम मोदी के केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अगस्त 2024 को करीब 2,300,000 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीति को मंजूरी दी थी। इस कैबिनेट बैठक में इसको लेकर एक आउटलाइन प्रस्तुत की गई, जिसमें सुनिश्चित किया गया कि मूल वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा मासिक भुगतान के रूप में कर्मचारियों को मिलेगा।
UPS के नियम
इसके अलावा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) किसी संघीय कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत प्रदान करेगी, बशर्ते कि वह 25 साल की सेवा पूरी कर ले। वहीं, अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल से कम लेकिन 10 साल से अधिक सेवा की है, तो यूपीएस के तहत उसे आनुपातिक आधार पर पेंशन मिलेगी।
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UPS की उत्तरजीवी पेंशन
UPS से कर्मचारी को परिवार या उत्तरजीवी पेंशन का भी लाभ मिलेगा। इसके लिए मृतक कर्मचारी के अंतिम वेतन का 60 प्रतिशत निर्धारित होगा। न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में 10,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा।