New Parliament Building Inauguration: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए संसद भवन का उद्घाटन कराने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि गुरुवार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी। याचिका दायर होने के कुछ घंटे बाद अदालत ने शुक्रवार यानी आज जनहित याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया।
याचिका पर जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील सीआर जया सुकिन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उद्घाटन में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके केंद्र सरकार ने भारत के संविधान का उल्लंघन किया है।
याचिका में कहा- राष्ट्रपति को न बुलाना अनुचित है
याचिका में तर्क दिया गया है कि केंद्र सरकार ने उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया, जो अनुचित है। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। शिलान्यास समारोह से राष्ट्रपति को दूर क्यों रखा गया? अब उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया है। सरकार का यह फैसला उचित नहीं है।
बता दें कि कांग्रेस, टीएमसी, आप, एआईएमआईएम और जेडी (यू) समेत 20 विपक्षी दलों ने कहा कि वे 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेंगे।
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