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कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, इस एंगल की जांच करेगी स्पेशल टीम

Calcutta Doctor Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज सीबीआई को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। स्पेशल टीम में राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को शामिल किया जाए।

Edited By : Amit Kasana | Updated: Nov 25, 2024 16:35
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RG Kar hospital Protesters (फाइल फोटो)

Calcutta Doctor Case: कोलकाता में महिला डॉक्टर का रेप कर हत्या मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दरअसल, शीर्ष अदालत ने इस मामले में प्रदर्शन कर रही आरजी कर अस्पताल की दो महिला डॉक्टरों के कथित उत्पीड़न मामले में जांच के लिए स्पेशल टीम (SIT) का गठन करने और मामले की जांच कराने का आदेश दिया।

हर हफ़्ते कोर्ट में रिपोर्ट देगी एसआईटी

सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बने। ये एसआईटी साप्ताहिक तौर पर जांच की रिपोर्ट कोलकत्ता हाई कोर्ट में जमा करवाए। बता दें पेश मामले में पीड़ित दोनों महिलाओं (रेबेका खातून मोल्ला और रमा दास) को सितंबर में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

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कोलकाता हाई कोर्ट ने दिया था ये आदेश

महिलाओं का आरोप था कि इस दौरान उनका शारीरिक शोषण हुआ। पेश याचिका में दोनों महिलाओं ने यह भी दावा किया कि उन्हें इस मामले में अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किया गया था। बता दें इस मामले में 6 नवंबर को कोलकाता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

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आईपीएस अफसर करेंगे जांच की निगरानी

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर पहले ही रोक लगा दी थी। अब इस मामले में स्पेशल टीम बनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज सीबीआई को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि जांच टीम में राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को शामिल किया जाए और वह खुद इसकी रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट को सौंपे।

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Edited By

Amit Kasana

First published on: Nov 25, 2024 04:35 PM

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