सुप्रीम कोर्ट: जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने संबंधी अनुच्छेद 370 के मामले पर शीर्ष अदालत 11 जुलाई को सुनवाई करेगी। इस दिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ मामले पर विस्तृत सुनवाई की तारीख और उसकी समय सीमा तय कर सकती है।
2019 में संविधान पीठ को सौंपा गया था मामला
जानकारी के अनुसार जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने वाले संविधान संशोधन को चुनौती देने का मामला साल 2019 में संविधान पीठ को सौंपा गया था। जिस पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को इस पर सुनवाई करेगा।
Supreme Court’s five-judge Constitution bench will hear on July 11 a batch of petitions challenging the abrogation of Article 370 and bifurcation of the erstwhile state of Jammu and Kashmir into two Union territories. pic.twitter.com/SdaU7GDSjJ
— ANI (@ANI) July 3, 2023
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1947 में हुए थे विलय पत्र पर हस्ताक्षर
बता दें अनुच्छेद 370 की शुरुआत कश्मीर के राजा हरि सिंह से हुई थी। अक्टूबर 1947 में, कश्मीर के तत्कालीन महाराजा, हरि सिंह ने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि तीन विषयों के आधार पर यानी विदेश मामले, रक्षा और संचार पर जम्मू और कश्मीर भारत सरकार को अपनी शक्ति हस्तांतरित करेगा।
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लद्दाख अलग विधानसभा है
साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था। इस अनुच्छेद को निरस्त करते हुए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लद्दाख से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। अब लद्दाख अलग विधानसभा है। जम्मू-कश्मीर राज्य के दो संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर डिवीजन हैं।
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