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पूर्व केंद्रीय मंत्री सज्जन कुमार को उम्रकैद, 1984 के सिख दंगों के एक मामले में सजा

1984 Riots Case Update: दिल्ली सिख दंगों के एक मामल में पूर्व केंद्रीय मंत्री सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

Author Edited By : Rakesh Choudhary Updated: Feb 25, 2025 14:31
Sajjan Kumar

Sajjan Kumar Life Imprisonment: दिल्ली दंगों के आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सज्जन कुमार को एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि सज्जन कुमार को यह सजा सरस्वती विहार में दो लोगों की हत्या के मामले में सुनाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले 21 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले 21 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पीड़ित पक्ष ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांगी की थी। बता दें कि सज्जन को 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। सज्जन कुमार पर आरोप है कि उसने सरस्वती विहार में सिख दंगों के दौरान जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह की हत्या की थी।

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सज्जन कुमार 3 में से 2 मामलों में दोषी

सज्जन कुमार 1984 के सिख दंगों के दौरान बाहरी दिल्ली से कांग्रेस के सांसद थे। इस समय सज्जन कुमार दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। बता दें कि सज्जन कुमार पर सिख दंगों के बाद 3 मामले दर्ज किए गए। इसमें वे एक मामले में बरी हो चुके हैं। पहला मामला दिल्ली कैंट की पालम काॅलोनी में 5 सिखों की हत्या के बाद गुरुद्वारा जला दिया गया था। केस में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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दूसरा मामला सुल्तानपुरी में 3 सिखों की हत्या मामले से जुड़ा था। सितंबर 2023 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में बरी कर दिया। तीसरा मामला सरस्वती विहार से जुड़ा है। इस मामले में ही सज्जन कुमार को आज उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

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First published on: Feb 25, 2025 02:14 PM

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