गोल्ड स्मगलिंग मामले में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रन्या राव ने मंगलवार को अपनी जमानती याचिका पर सुनवाई के दौरान कबूल किया कि उन्होंने सोना खरीदने के लिए हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर किए थे। दरअसल, गोल्ड स्मगलिंग केस में आज रान्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान डायरेक्टरेट ऑफ रेवन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) की वकील मधु राव ने कोर्ट को बताया कि रान्या ने सोने की खरीद में हवाला का पैसा इस्तेमाल होने की बात मान ली है।
जमानत पर 27 मार्च को होगा फैसला
बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने रान्या की जमानत पर फैसला 27 मार्च तक सुरक्षित रख लिया है। रान्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई बेंगलुरु के 64वें सीसीएच सेशन कोर्ट में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत आदेश सुरक्षित रख लिया। बता दें कि रान्या राव 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14 किलो सोने (करीब 12.56 करोड़ रुपये मूल्य) के साथ गिरफ्तार हुई थीं। इसके बाद उनके घर पर भी तलाशी ली गई, जहां अधिकारियों ने 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के गोल्ड की ज्वैलरी और 2.67 करोड़ रुपये बरामद किए थे।
दो साल में 52 बार गईं दुबई
जांच के दौरान सामने आया था कि 2023 से 2025 के बीच वे 52 बार दुबई गई थीं। डीआरआई के मुताबिक, रान्या और राजू सुबह की फ्लाइट से दुबई जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे। इसी पैटर्न ने शक पैदा किया।
कस्टडी के दौरान मारपीट और भूखा रखने के लगाए थे आरोप
इससे पहले 16 मार्च को रान्या ने डीआरआई के अतिरिक्त महानिदेशक को लेटर लिखकर कस्टडी के दौरान मारपीट और भूखा रखने के आरोप लगाए थे। वहीं, रान्या के पिता डीजीपी रामचंद्र राव को 15 मार्च को कंपल्सरी लीव पर भेज दिया गया था। आदेश में लीव पर भेजे जाने का खास कारण नहीं बताया गया था। कंपल्सरी लीव पर भेजे जाने के दो दिन बाद उनसे पूछताछ हुई थी। जांच में सामने आया था कि रान्या राव को एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, जिसके तहत उन्हें सुरक्षा जांच में छूट मिल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरपोर्ट पर तैनात एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रामचंद्र राव के कहने पर ही रान्या राव को जांच में छूट दी जा रही थी।