Indian Passport Rules Changed: देश के पासपोर्ट धारकों और पासपोर्ट बनवाने के इच्छुक लोगों के लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार पासपोर्ट बनवाने से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसलिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने से पहले इन नियमों के बारे में जरूर जान लेना, ताकि आवेदन करने में परेशानी न हो।
ताजा अपडेट के अनसार, अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के या उसके बाद हुआ है तो पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य दस्तावेज होगा। हालांकि एक अक्टूबर 2023 से पहे जन्मे लोग पुराने नियमों के अनुसार ही पासपोर्ट बनवा सेकेंगे, लेकिन पिछले एक साल में पैदा हुए लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट जरूर देना होगा। इसे ही बर्थ डेट के लिए वैलिड सर्टिफिकेट माना जाएगा।
किन लोगों पर और कब से लागू होगा नियम?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, नया नियम 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद पैदा हुए बच्चों पर लागू होगा। अब से पहले बर्थ सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस विकल्प होता था, लेकिन अब बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। आधिकारिक आदेश मार्च के पहले हफ्ते की शुरुआत में जारी हुआ था, जो गजट जारी होते ही लागू हो जाएगा।
यह नियम भी बदले गए
- पासपोर्ट के लास्ट पेज पर अब रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं होगा।
- इमिग्रेशन ऑफिसर अब बारकोड स्कैन करके जानकारी नहीं ले पाएंगे।
- पासपोर्ट के लास्ट पेज पर अब माता-पिता का नाम नहीं होगा।
- सिंगल पैरेंट या अलग हो चुके पैरेंट को नए नियमों से राहत मिलेगी।
कितने प्रकार के पासपोर्ट मिलते?
बता दें कि भारत में 4 कलर के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। राजनयिकों को लाल रंग का पासपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट अफसरों को सफेद रंग का और अन्य को नीले रंग का पासपोर्ट जारी होता है।
पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करें?
- https://www.passportindia.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन कराकर लॉगइन करें।
- अप्लाई फॉर पासपोर्ट पर क्लिक करें। मांगी गई जानकारियां भरकर सबमिट पर क्लिक करें।
- पेमेंट करें और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए शेड्यूल लिंक पर टैप करके डेट टाइम सेलेक्ट करें।
- चुने गए अपॉइंटमेंट टाइम और डेट पर ही पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएं। डॉक्यूमेंट वेरिफाई कराएं।
- पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद पासपोर्ट मिल जाएगा।