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HC ने उमर अब्दुल्ला की याचिका की खारिज, अलग रह रही पत्नी से मांगा था तलाक

Omar Abdullah Payal Abdullah Divorce Case : निचली अदालत में तलाक की याचिका खारिज होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली HC में रिट दायर की थी।

Edited By : News24 हिंदी | Updated: Dec 12, 2023 13:31
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Omar Abdullah Payal Abdullah Divorce Case : जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में उमर अब्दुल्ला ने अलग रह रही अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की मांग की थी। HC ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए माना कि निचली अदालत के फैसले में कोई भी कमी नहीं है।

निचली अदालत में तलाक की याचिका खारिज होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका के जरिये अपनी पत्नी पर शारीरिक और मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया था। इस मामले की सुनवाई के बाद HC ने उनकी रिट खारिज कर दी और कोर्ट ने कहा कि उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पर लगाए आरोप को सिद्ध करने में विफल रहे।

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साल 1994 में हुआ था निकाह

आपको बता दें कि साल 1994 में उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला का निकाह हुआ था। दोनों करीब 15 सालों तक एक साथ रहे और फिर साल 2009 में उमर अब्दुल्ला ने दावा कि मैं और मेरी पत्नी दोनों अलग-अलग रह रहे हैं।

साल 2016 में निचली अदालत ने दिया था आदेश

साल 2016 में निचली अदालत ने उमर अब्दुल्ला की अलग रह रही पत्नी से तलाक लेने वाली याचिका रद्द कर दी है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती थी और वहां से उन्हें राहत नहीं मिली है। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन के नेतृत्व में बेंच ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है कि फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में कोई खामी नहीं है।

First published on: Dec 12, 2023 12:56 PM

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