Udhampur IED Blast Case: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर आईईडी (IED) ब्लास्ट केस में लश्कर-ए-तैयबा के दो गुर्गों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। एनआईए ने मोहम्मद असलम शेख उर्फ आदिल और मोहम्मद अमीन भट उर्फ अबू खुबैब उर्फ पिन्ना पर आतंकियों की भर्ती और जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को फिर शुरू करने का आरोप लगाया है।
एनआईए ने 15 नवंबर 2022 को जम्मू-कश्मीर पुलिस से मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। एनआईए का आरोप है कि आदिल लश्कर के आतंकी पिन्ना के संपर्क में था। पिन्ना पाकिस्तान में रहता है। पिन्ना ने ही आदिल को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के सार्वजनिक क्षेत्रों में खड़ी बसों में दो आईईडी विस्फोट करने के लिए भर्ती किया गया था। इस विस्फोट में दो लोग घायल हुए थे।
National Investigation Agency (NIA) has filed a charge sheet against two Lashkar-e-Taiba operatives in Udhampur IED blast cases by the outfit through their Pakistan-based handlers
— ANI (@ANI) March 30, 2023
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डोडा का रहने वाला है पिन्ना
एनआईए के अनुसार, पिन्ना मूलत: जम्मू-कश्मीर के डोडा का रहने वाला है। 1997 में वह हिजबुल मुजाहिद्दीन में शामिल हुआ था। इसके बाद उसने जम्मू-कश्मीर में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था। 2009 में वह पाकिस्तान भाग गया। इस समय वह वह लश्कर का एक एक्टिव हैंडलर है। वह घाटी में आतंकी गतिविधियों को फिर से शुरू करने में अहम रोल निभा रहा है।
पिन्ना ने आईईडी विस्फोट करने के लिए विस्फोट की खेप कठुआ सेक्टर में पहुंचाई थी, जिसे आदिल ने रिसीव किया था। पिन्ना ने विस्फोटक की डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था।
28 और 29 सितंबर 2022 को हुए थे धमाके
आदिल ने 28 सितंबर 2022 को बासनतगढ़ और उधमपुर के बीच चलने वाली दो अलग-अलग बसों में आईईडी प्लांट किए थे। एक विस्फोट 28 सितंबर की आधी रात के आसपास हुआ और दूसरा विस्फोट 29 सितंबर को हुआ था। गिरफ्तारी के बाद आदिल ने भविष्य में होने वाले विस्फोटो के लिए जमा कर रखे खेप का खुलासा किया था। आदिल के घर से दो आईईडी, तीन बम, तीन डेटोनेटर, तीन स्टिक बम और दो प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट डिस्प्ले बरामद हुए थे। ये खेप पाकिस्तान से पहुंचाई गई थी।
इन धाराओं में दोनों गुर्गे बनाए गए आरोपी
एनआईए ने आदिल और पिन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121ए, 122, 307 और 407, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 और 4 और धारा 16, 18 के तहत चार्जशीट दायर की है। उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के 18बी, 20, 23, 38 और 39 के तहत भी आरोपी बनाया गया है।
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