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Lok Sabha Election 2024: क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों की बढ़ी टेंशन, चुनाव आयोग ने बनाया नया नियम

Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग (ECI) की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही ECI ने दागी उम्मीदवारों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। आइए जानते हैं कि ये नियम क्या है?

Edited By : Pushpendra Sharma | Updated: Mar 16, 2024 17:19
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Criminal background Candidates ECI RULE
चुनाव आयोग ने दागी उम्मीदवारों के लिए बनाया नियम।

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 7 चरण में होंगे। नतीजे 4 जून को आएंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों के लिए नया नियम भी बना दिया है। आइए जानते हैं कि वो कौनसा नियम है, जिसकी वजह से क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों की टेंशन बढ़ गई है।

केसों से जुड़ी जानकारी तीन बार करनी होगी सार्वजनिक

दरअसल, निर्वाचन आयोग ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों को अपने केसों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। उन्हें इसके लिए एक-दो नहीं बल्कि तीन बार अखबार में सार्वजनिक सूचना देनी होगी। चुनाव आयोग की इस पहल का उद्देश्य वोटर्स को प्रत्याशियों के बारे में पूरी जानकारी देना है।

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सोशल मीडिया पर भी होगी पैनी नजर

चुनाव आयोग ने इसके साथ ही इस चुनाव में ‘चार एम’ पर कड़ी नजर रखने की बात कही है। ये चार M मनी, मिस इंफॉर्मेशन मसल पावर और एमसीसी वॉयलेशंस हैं। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखने की बात कही है। ECI ने लोगों से भी फेक न्यूज पर नजर रखने की अपील की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि फेक न्यूज पर आयोग की नजर के साथ ही आम मतदाता को भी अलर्ट रहना होगा। ताकि लोगों को गलत जानकारी देने से बचाया जा सके। राजीव कुमार ने बिना सत्यता की जांच किए किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड न करने की अपील की है।

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विधानसभा चुनाव में हो चुका है लागू 

इससे पहले निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान इसी तरह का नया नियम लागू किया था। इसमें अपनी जानकारी तीन बार अखबार के जरिए सार्वजनिक करने का नियम बनाया गया था। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवारों के केस से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की बात कही गई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में पहली बार इस तरह का नियम बनाया गया है।

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Edited By

Pushpendra Sharma

First published on: Mar 16, 2024 05:09 PM

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