---विज्ञापन---

देश angle-right

Karnataka: 6 साल तक यौन संबंध के बाद महिला ने किया रेप का दावा, हाईकोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला

Karnataka: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि सालों तक सहमति से संबंध बनाने के बाद अगर जोड़े के बीच लगाव कम हो जाए तो रेप का दावा नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 6 साल तक सहमति से संबंध बनाने के बाद […]

---विज्ञापन---

Karnataka: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि सालों तक सहमति से संबंध बनाने के बाद अगर जोड़े के बीच लगाव कम हो जाए तो रेप का दावा नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 6 साल तक सहमति से संबंध बनाने के बाद अगर रिश्ते में लगाव कम हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि संबंधांे को आधार मानकर रेप का दावा किया जाए। इस संबंध में महिला की ओर से 2021 में बेंगलुरु के दावणगेरे महिला स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया था।

यह भी पढ़ेंयह भी पढ़ें –  स्मृति ईरानी बोलीं- राहुल गांधी लोकसभा में फ्लाइंग किस देकर गए’ 6 महिला सांसदों ने स्पीकर से की शिकायत

---विज्ञापन---

इस आधार पर रद्द कर दिया केस

न्यायमूर्ति नागाप्रसन्ना की पीठ ने बेंगलुरु के इंदिरानगर पुलिस और दावणगेरे महिला स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि यौन संबंध 6 साल तक चला, जिसके चलते यह नहीं माना जा सकता कि यह आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप के लिए दंडनीय होगा। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मिसाल के तौर प्रमोद सूर्यभान बनाम महाराष्ट्र जैसे मामलों का जिक्र भी किया।

साल 2013 में हुई थी दोस्ती

बेंगलुरु के दावणगेरे महिला स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार महिला की साल 2013 में फेसबुक के जरिए एक शख्स से दोस्ती हुई थी। दोनों को घर एक-दूसरे के नजदीक था। इसलिए आए दिन शख्स उसे यह कहकर अपने घर ले जाता था कि वह बहुत अच्छा शेफ है। बुलाने पर वह उसके घर जाती थी। उसके बाद दोनों बीयर पीते और उसके बाद संबंध बनाते थे। यह सिलसिला करीब 6 साल तक चलता रहा।

---विज्ञापन---

इसके बाद दोनाें में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और दोनों अलग हो गए। इसके बाद महिला ने 8 मार्च 2021 को बेंगलुरु के इंदिरानगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जहां निचली अदालत ने उसे जमानत दे दी। जमानत के बाद महिला दावणगेरे पुलिस स्टेशन गई और वहां पर भी उसी आरोप को आधार बताकर मामला दर्ज करवाया।

ये भी देखेंः

---विज्ञापन---

और पढ़िए – देश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहां पढ़ें 

---विज्ञापन---
First published on: Aug 09, 2023 02:59 PM

End of Article
---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola