कर्नाटक: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस के ट्वीटर हैंडल पर रोक लगाने के आदेश को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट अब कल इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेगा। इस पर कांग्रेस ने ट्वीट कर इस मामले में अदालत का आभार जताा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा अदालत का आभार, हम आम लोगों की लड़ाई जारी रखेंगे।
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पेश मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट में एक सीडी देते हुए यह आरोप लगाया है कि असली वर्जन में कुछ मामूली बदलावों के साथ उसका इस्तेमाल किया गया है। जिससे पहले उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई और न ही उन्हें इस बारे में बताया गया। इससे पहले कोर्ट ने अपने आदेश में माना था कि यह मार्केटिंग वीडियोज पाइरेसी को बल देता है। दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल जहां ये गाने इस्तेमाल हुए हैं वहां से इन वीडियोज को हटाया जाए। वहीं, दोनों के ही ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक किया जाए।
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