कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार राज्य में नया कानून लाने वाली है। बताया जा रहा है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के बाद सरकार को नया कानून लाने के लिए मसौदा विधेयक तैयार करना पड़ा है। इस विधेयक पर गुरुवार को कैबिनेट में चर्चा की गई है। इस मानसून सत्र में इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इस विधेयक में भगदड़ जैसे मामलों में मैनेजमेंट को 3 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
हादसा होने पर मैनेजमेंट होगा जिम्मेदार
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भीड़ नियंत्रण को लेकर राज्य में नया कानून लेकर आ रही है। राज्य सरकार के मुताबिक, इस विधेयक में क्षेत्र में होने वाले भीड़ वाले कार्यक्रम में अगर कुछ अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार मैनेजमेंट को माना जाएगा। मैनेजमेंट अनहोनी के बाद विधेयक में तय किए गए नियमों को उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की जेल होगी। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। फिलहाल इस विधेयक पर राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी की तरफ से किसी भी तरह का बयान नहीं आया है।
4 जून को मची थी भगदड़
बता दें कि 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम में 18 साल बाद आईपीएल का खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम का कार्यक्रम चल रहा था। इस बीच स्टेडियम के बाद भारी भीड़ होने पर भगदड़ मच गई। इस हादसे में करीब 11 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया था।
विपक्षी दलों ने मांग लिया था इस्तीफा
चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मामले में कर्नाटक में विपक्षी दल भाजपा और जेडी(एस) ने कांग्रेस सरकार को घेर लिया था। दलों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे इस्तीफा मांग लिया था। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में इस कार्यक्रम की तैयारी की थी। योजना के तहत काम न होने पर स्टेडियम में ये हादसा हुआ।