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हैदराबाद में शर्मसार करने वाली घटना; सड़क पर महिला को न्यूड किया, आरोपी की मां ने बेटे को रोका तक नहीं

Man Strips Woman: हैदराबाद में शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक शख्स ने एक महिला को पहले गलत तरीके से छुआ, जब महिला ने विरोध किया तो उसके कपड़े फाड़कर न्यूड कर दिया। घटना के वक्त आरोपी की मां मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसने अपने बेटे को रोका तक नहीं। पुलिस […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Aug 9, 2023 14:46
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हैदराबाद में एक व्यक्ति और उसकी मां को सड़क पर एक महिला पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
पीड़िता को प्लास्टिक शीट से ढकती महिला। दाएं आरोपी शख्स, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

Man Strips Woman: हैदराबाद में शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक शख्स ने एक महिला को पहले गलत तरीके से छुआ, जब महिला ने विरोध किया तो उसके कपड़े फाड़कर न्यूड कर दिया। घटना के वक्त आरोपी की मां मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसने अपने बेटे को रोका तक नहीं। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां को गिरफ्तार किया है।

पुलिस की कार्रवाई घटना के सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद हुई। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बीच सड़क पर एक महिला के साथ मारपीट करते और उसके कपड़े फाड़ते हुए दिख रहा है। इस दौरान पास ही खड़ी आरोपी की मां चुपचाप उसे देखती रही।

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महिला ने रोका, तो हमलावर हुआ आरोपी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान 30 साल के पेद्दामरैया (30) के रूप में हुई है। आरोपी पेशे से मजदूर है। घटना रविवार (6 अगस्त) रात करीब 8.30 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त महिला खरीदारी कर बाजार से लौट रही थी। घटना के दौरान एक महिला ने आरोपी पेद्दामरैया को रोकने की कोशिश की लेकिन, आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया।

बताया जा रहा है कि पीड़िता कुछ देर तक न्यूड सड़क पर खड़ी रही। इसके बाद कुछ राहगीरों ने उसे प्लास्टिक शीट से ढककर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी और उसकी मां को दबोच लिया। हैदराबाद डीसीपी के मुताबिक पेद्दामरैया और उनकी मां के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आगे की कानूनी कार्यवाही की प्रतीक्षा में दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मामला

पुलिस के मुताबिक, अरेस्ट करने के बाद आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (बी), 323, 506 आर/डब्ल्यू 34, (शील भंग करना, आपराधिक हमला और धमकी, और एक सामान्य कारण के लिए आपराधिक इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है।

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First published on: Aug 09, 2023 09:37 AM

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