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हार्दिक पांड्या के भाई को कोर्ट से झटका, अभी जेल में ही रहना पड़ेगा, करोड़ों का किया था घपला

Hardik Pandya stepbrother Vaibhav Pandya : वैभव पंड्या पर पार्टनरशिप कंपनी में लगभग ₹4.3 करोड़ का हेर-फेर किया, जिससे हार्दिक पंड्या और उनके भाई को नुकसान झेलना पड़ा। इसी मामले में वैभव पंड्या की गिरफ्तारी हुई थी।

Edited By : Avinash Tiwari | Updated: Apr 12, 2024 17:08
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Hardik Pandya

Hardik Pandya Stepbrother Vaibhav Pandya  : मुंबई इंडियंस के कैप्टन और भारतीय टीम के खिलाड़ी हार्दिक पंड्या के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में उनके चचेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब वैभव पंड्या को 16 अप्रैल तक हिरासत में भेज दिया गया है। हार्दिक पांड्या के सौतेले भाई वैभव पांड्या को बिजनेस में धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

केस से जुड़े मुंबई पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक 37 साल के वैभव पंड्या ने मुंबई में एक पार्टनरशिप फर्म से लगभग 4.3 करोड़ रुपये की हेराफेरी की, जिससे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनके भाई क्रुणाल पांड्या को नुकसान हुआ है।

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क्या है पूरा मामला?

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई पुलिस के अधिकारी ने बताया है कि साल 2021 में हार्दिक पंड्या, कुणाल पंड्या ने अपने चचेरे भाई वैभव पंड्या के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया था। इस बिजनेस में 40 प्रतिशत निवेश हार्दिक पंड्या , 40 प्रतिशत कुणाल पंड्या और 20 प्रतिशत निवेश वैभव पंड्या ने किया था।

हार्दिक पंड्या और भाई को हुआ नुकसान

शर्त यह थी कि वैभव पंड्या इस बिजनेस की देखभाल करेगा और मुनाफे को तय किए गए प्रतिशत में बांटेगा। हालांकि वैभव ने बिना किसी जानकारी के इस कंपनी में एक और कपंनी खोल ली। इससे पार्टनरशिप के नियम का उल्लंघन हुआ। इतना ही नहीं, वैभव के इस कदम से मुख्य कंपनी को करीब 3 करोड़ का नुकसान हुआ। जबकि वैभव का मुनाफा 20 से 33 प्रतिशत तक पहुंच गया। जाहिर सी बात है कि इसमें नुकसान हार्दिक पंड्या और उनके भाई को हुआ। इतना ही नहीं, आरोप है कि एक करोड़ रुपये भी वैभव ने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए।

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पंड्या भाईयों को मिली धमकी

जब इस मामले में वैभव से जानकारी मांगी गई तो उसने पंड्या भाईयों को ना सिर्फ धमकी दी बल्कि बदनाम करने की बात कही। पंड्या के अकाउंटेंट ने खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद कार्रवाई हो रही है।

जानकारी के अनुसार, वैभव पर धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 , 408 , 465 (जालसाजी), 467, 471 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 120 बी (आपराधिक साजिश) और भारतीय दंड संहिता की 506 (आपराधिक धमकी) का भी आरोप लगा है।

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Edited By

Avinash Tiwari

First published on: Apr 12, 2024 04:15 PM

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