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गोवा नाइट क्लब फायर मामला: रोहिणी कोर्ट ने आरोपियों सौरभ और गौरव लूथरा को अंतरिम राहत देने से किया इनकार

दिल्ली की रोहिणी अदालत ने गोवा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा को तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. बता दें कि इस नाइटक्लब में आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी.

Author Written By: Versha Singh Updated: Dec 10, 2025 15:26

दिल्ली की रोहिणी अदालत ने गोवा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा को तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. बता दें कि इस नाइटक्लब में आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी.

अदालत ने अभियोजन पक्ष को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की सुनवाई कल होगी.

खबर अपडेट की जा रही है…

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First published on: Dec 10, 2025 03:19 PM

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