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गोवा नाइट क्लब फायर मामला: रोहिणी कोर्ट ने आरोपियों सौरभ और गौरव लूथरा को अंतरिम राहत देने से किया इनकार

दिल्ली की रोहिणी अदालत ने गोवा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा को तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. बता दें कि इस नाइटक्लब में आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी.

Author Written By: Versha Singh Updated: Dec 10, 2025 16:53

दिल्ली की रोहिणी अदालत ने गोवा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा को तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. बता दें कि इस नाइटक्लब में आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी.

अदालत ने अभियोजन पक्ष को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की सुनवाई कल होगी.

बता दें कि गौरव और सौरभ लूथरा दोनों गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के मालिक हैं. बीते हफ्ते यहां पर आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी. दिल्ली की रोहिणी अदालत ने नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर गोवा सरकार से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई गुरुवार, 11 दिसंबर को होनी है.

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रोहिणी कोर्ट से मांगी सुरक्षा

HT की रिपोर्ट के अनुसार, लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली की रोहिणी अदालत में दायर याचिका में खुद को पीड़ित बताया. उनका कहना था कि उन्हें बिना आधार आरोपी बनाया जा रहा है और गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए. लूथरा ब्रदर्स के वकील तनवीर अहमद मीर ने अदालत को बताया कि लूथरा ब्रदर्स की सभी फर्मों का रोजमर्रा का संचालन फ्रेंचाइज मैनेजर देखते हैं. जिस नाइटक्लब में आग लगी, उसकी जिम्मेदारी भी संचालन टीम की है. इसलिए मालिकों को न परेशान किया जाए. लेकिन कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि मामला गंभीर है और पहले गोवा सरकार का जवाब सुना जाएगा.

पटाखों से लगी- अजय गुप्ता

गोवा नाइट क्लब मे लगी आग मामले में गिरफ्तार अजय गुप्ता नार्थ दिल्ली के जाने माने बिल्डर अमित गुप्ता का भाई हैं. अमित गुप्ता की अगस्त 2022 में बुराड़ी में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी भीषण आग का कारण शुरू में सिलेंडर ब्लास्ट बताया गया, लेकिन जांच में पता चला है कि यह परिसर में रखे पटाखों से भड़की थी.

First published on: Dec 10, 2025 03:19 PM

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