Bilkis Bano on Supreme Court Judgement: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिलकिस बानो मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषियों को 2 सप्ताह के अंदर संरेडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही गुजरात सरकार को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि गुजरात सरकार को इस मामले में माफी देने का अधिकार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद खुशी जाहिर करते हुए बिलकिस बानो ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए नये साल जैसा है। कोर्ट के फैसले के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। मैं डेढ़ साल के बाद आज पहली बार हंसी हूं। मुझे आज ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सीने से बड़ा पत्थर हटा दिया है। फैसला आने के बाद मैं आज अपने बच्चों से गले लगकर बहुत रोईं।
Bilkis Bano case | Supreme Court holds that the State, where an offender is tried and sentenced, is competent to decide the remission plea of convicts. Supreme Court holds that the State of Gujarat was not competent to pass the remission orders of the convicts but the Maharashtra… pic.twitter.com/YcMv3VshL2
— ANI (@ANI) January 8, 2024
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बिलकिस ने अपने वकील को दिया धन्यवाद
बिलकिस बानो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों का न्यायपालिका के प्रति भरोसा और ज्यादा मजबूत हुआ हैं। मैं आज फिर कह रही हूं मेरी इस यात्रा में मेरे बच्चे और पति मेरे साथ हैं। मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार और सम्मान दिया है। इसके साथ ही बिलकिस ने अपने वकील का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे वकील ने भी कभी अकेला नहीं छोड़ा हमेशा मेरा साथ दिया। उनके जरिए ही मैं आज यहां तक पहुंची हूं।
पढ़ें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषियों ने तथ्यों को छुपाकर रिहाई की मांग की थी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि किसी भी अपराधी को सजा इसलिए दी जाती है ताकि भविष्य में समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करने का दुस्साहस नहीं करें। कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई से पहले कोर्ट से इस मामले में राय लेनी चाहिए थी। यह एक ऐसा मामला है जहां कोर्ट के आदेश का उपयोग दोषियों को रिहा किया गया है।