---विज्ञापन---

60 दिन की गैरहाजिरी लगा देती है सांसदी पर ग्रहण! ये 5 नए सांसद नहीं ले पाए शपथ

Parliament session 2024 : देश में लोकसभा का सत्र 24 जून से लेकर 3 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान सांसदों को शपथ दिलाई गई और स्पीकर चुने गए। अगर कोई सांसद 60 दिन तक सदन में गैरहाजिर रहता है तो उनकी सांसदी पर ग्रहण लग सकता है।

Edited By : Deepak Pandey | Updated: Jun 28, 2024 19:52
Share :
Afzal Ansari, Amritpal Singh and Engineer Rashid
इन सांसदों ने नहीं ली शपथ।

MPs Oath : 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है। पहले 2 दिन नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई, जिससे 7 सांसद वंचित रह गए थे। बाद में टीएमसी सांसद दीपक अधिकारी ने बुधवार को और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को लोकसभा के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। हालांकि, अब भी दो टीएमसी, एक सपा और 3 निर्दलीय सांसद रह गए हैं, जिन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की। आइए जानते हैं कि अगर ये MPs 60 दिन तक संसद से गैरहाजिर रहते हैं तो क्या होगा?

इन 5 सांसदों ने नहीं ली शपथ

---विज्ञापन---

पंजाब की खडूर साहिब सीट से जीते अमृतपाल सिंह और कश्मीर की बारामुला सीट से जीते इंजीनियर रशीद इस वक्त जेल में बंद हैं, जिसकी वजह से दोनों निर्दलीय सांसद लोकसभा नहीं पहुंच सके। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से सांसद चुने गए अफजाल अंसारी शपथ लेने के लिए संसद पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कोर्ट केस की वजह से शपथ नहीं दिलाई गई। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और शेख नुरुल इस्लाम ने अबतक शपथ नहीं ली। बताया जा रहा है कि ये दोनों जल्द ही सांसद पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें : ‘ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना…’, अनुप्रिया पटेल ने ओम बिरला के लिए गाया फिल्मी गाना

---विज्ञापन---

क्या कहता है नियम?

भारतीय संविधान के मुताबिक, अगर कोई सांसद 60 दिन तक सदन नहीं आया तो उसकी सीट खाली मान ली जाएगी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सांसदों को सारी सुविधाएं मिलने लगती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें शपथ लेना जरूरी है। जबतक वे सांसद पद की शपथ नहीं ले लेते, तबतक उन्हें सैलरी और अन्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही में नवनिर्वाचित सांसदों का शामिल होना आवश्यक है।

यह भी पढ़ें : सफेद साड़ी… हाथों में संविधान, डिंपल यादव की शपथ का Video क्यों हो रहा वायरल?

शपथ के लिए इन सांसदों को मिली थी विशेष जमानत

पिछले कुछ सालों में अदालत ने जेल में बंद कई सांसदों को शपथ लेने के लिए विशेष जमानत दी थी। इसी साल मार्च में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेने की इजाजत मिली थी। इसके बाद वे तिहाड़ जेल से बाहर आकर शपथ लिए थे। इससे पहले 2020 में यूपी की घोसी सीट से चुने गए बसपा सांसद अतुल कुमार सिंह रेप केस में जेल में बंद थे। कोर्ट ने बसपा सांसद को भी शपथ लेने के लिए विशेष जमानत दी थी।

HISTORY

Written By

Deepak Pandey

First published on: Jun 28, 2024 07:50 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें