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Shrikant Tyagi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट से ‘गालीबाज’ श्रीकांत त्यागी को मिली जमानत

Shrikant Tyagi Case: उत्तर प्रदेश के नोएडा में ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी में महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ महिला से बदसलूकी, अभद्रता और मारपीट समेत कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। फरार श्रीकांत त्यागी को मेरठ से एसटीएफ और नोएडा […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Sep 26, 2022 11:46
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Shrikant Tyagi Case: उत्तर प्रदेश के नोएडा में ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी में महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ महिला से बदसलूकी, अभद्रता और मारपीट समेत कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। फरार श्रीकांत त्यागी को मेरठ से एसटीएफ और नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। श्रीकांत को पहले तीन मामलों में जमानत दे दी गई थी, लेकिन पुलिस की ओर से गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के कारण वह जेल में ही रहे। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शेष मामले में भी श्रीकांत त्यागी को जमानत दे दी।

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5 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार हुआ था श्रीकांत

श्रीकांत त्यागी को 9 अगस्त को नोएडा के सेक्टर-93बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी परिसर में एक महिला के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोप में 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। घटना तब हुई जब एक महिला श्रीकांत त्यागी द्वारा सोसायटी में अतिक्रमण का विरोध कर रही थी। श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ अभद्रता, गालीगलौज और मारपीट कर दी थी। वहीं पास में खड़े एक व्यक्ति ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था।

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पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगी थीं तलाश में

मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने श्रीकांत की तलाश शुरू की, लेकिन वह फरार हो गया। आरोप है कि इसके बाद श्रीकांत के कई समर्थकों ने सोसायटी में फिर से घुसकर महिला और उसके परिवार वालों को धमकाया और मारपीट की। तब पुलिस ने श्रीकांत के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की। वहीं फरार श्रीकांत त्यागी की तलाश में पुलिस की 12 टीमों और यूपी-एसटीएफ को लगाया गया। तीन राज्यों में उसकी तलाश हुई। बाद में मेरठ से एक रिश्तेदार के घर से उसे गिरफ्तार किया गया। उसके साथ तीन अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई।

सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया था श्रीकांत

नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर धारा 354 (महिला से छेड़छाड़ और हमला), 447 (आपराधिक अतिचार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने श्रीकांत के वाहनों पर लगे स्टीकरों और मोनोग्राम का दुरुपयोग करने को लेकर भी मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तारी के पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

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HISTORY

Edited By

Naresh Chaudhary

Edited By

Manish Shukla

First published on: Sep 22, 2022 04:49 PM

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