Indian Railways Guideline Regarding Instagram Reels: अब चलती ट्रेन में लटककर इंस्टाग्राम रील्स, वीडियो, सेल्फी क्लिक वाले लोग सावधान रहें। अब ऐसा करना आपको जेल पहुंचा सकता है। जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करेगा। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से मुंबई की लोकल ट्रेन और स्टेशन्स यूट्यूबर्स और रील्स बनाने वालों की पहली पसंद बनी हुई है। कई बार यूट्यूब पर ज्यादा व्यूज के चक्कर में यह लोग जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट करने से भी बाज नहीं आते।
मुंबई में स्टंट करती युवती के वीडियो पर विवाद हुआ
ताजा मामले में मुंबई की लोकल ट्रेन के दरवाजे पर बेली डांस करती एक युवती की रील पोस्ट करने पर विवाद खड़ा हो गया था। सोशल मीडिया पर ऐसे स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज होने के बाद रेलवे भी एक्शन मोड में आ गया है। रेलवे ने साफ किया है कि ट्रेन में लटककर वीडियो शूट करने वालों पर कड़ी कारवाई की जाएगी। पहले से ही रेलवे में नियम है कि चलती ट्रेन में या प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति के कोई शूटिंग नहीं कर सकता है।
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क्या ट्रेनों में रील या सेल्फी शूट करना अपराध है?
चलती ट्रेन में या प्लेटफॉर्म के किनारे यात्रा करते समय किसी की जान को खतरे में डालकर सेल्फी लेना, रील बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत अपराध है। इन धाराओं के तहत न्यूनतम 1000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद का प्रावधान है। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे बनी पीली लाइन को पार करने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही आपको एक महीने की जेल भी हो सकती है।
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रेलवे पटरी पार करना भी अपराध की श्रेणी में आता
रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत पटरी पार करना भी अपराध है। साथ ही रेलवे अपने परिसर में शूटिंग करने वाली संस्था या व्यक्ति से नियमानुसार चार्ज भी वसूलता है। इसके अलावा फिल्म शूटिंग के दौरान सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। खास बात यह कि शूटिंग के विषय, लोकेशन की पूरी जानकारी शूटिंग से पहले रेलवे को जमा करनी होती है। रेलवे द्वारा सत्यापन के बाद शूटिंग की अनुमति दी जाती है।