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Breaking: चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को MLA पद के लिए अयोग्य ठहराया, चुनाव लड़ने पर रोक नहीं

रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहराया। सूत्रों के मुताबिक खनन पट्टे के मामले में चुनाव आयोग ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। इसमें सीएम हेमंत सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य ठहराया है। हेमंत सोरेन पर अब राज्यपाल को फैसला लेना […]

Author Edited By : Gyanendra Sharma Updated: Aug 26, 2022 18:43

रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहराया। सूत्रों के मुताबिक खनन पट्टे के मामले में चुनाव आयोग ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। इसमें सीएम हेमंत सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य ठहराया है।

हेमंत सोरेन पर अब राज्यपाल को फैसला लेना है। लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग ने अपनी राय झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है। चुनाव आयोग ने अधिनियम, 1951 की धारा 9 (ए) के तहत दोषी मानते विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की है।

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आर-पार की लड़ाई की तैयारी

सीएम हेमंत सोरेने आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। सूत्रों का कहना है कि सीएम तैयार हैं और फैसला उनके खिलाफ आता है तो उसके लिए उन्होंने प्लान तैयार कर लिए हैं। लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग ने अपनी राय झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है। अब फैसला राज्यपाल को लेना है।

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विधायकों को रांची में रहने के निर्देश

इससे पहले आज सुबह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में अपने आवास पर सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों और विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक से बाहर निकलकर मीडियाकर्मियों से बातचीत में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य में अगर जरूरत पड़ेगी तो बंगाल में रह रहे हमारे तीन विधायकों को भी रांची बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं।

First published on: Aug 26, 2022 06:31 PM

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