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सुप्रीम कोर्ट ने कांतारा फिल्म के ‘वराह रूपम’ सॉन्ग मामले में केरल हाई कोर्ट की शर्त पर लगाई रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त पर रोक लगा दी है, जिसमें कन्नड़ सुपरहिट फिल्म ‘कांतारा’ के निर्माता और निर्देशक को ‘वराह रूपम’ गीत के साथ फिल्म को फिलहाल प्रदर्शित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता 12 […]

Edited By : Pushpendra Sharma | Updated: Feb 11, 2023 11:07
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Supreme Court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त पर रोक लगा दी है, जिसमें कन्नड़ सुपरहिट फिल्म ‘कांतारा’ के निर्माता और निर्देशक को ‘वराह रूपम’ गीत के साथ फिल्म को फिलहाल प्रदर्शित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता 12 और 13 फरवरी को जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे। न्यायाधीश ने कहा- अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो निर्माता विजय किरगंदूर और निर्देशक ऋषभ शेट्टी को ट्रायल कोर्ट की शर्तों के अधीन तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

दो हफ्ते के अंदर देना होगा जवाब

इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने कोझिकोड पुलिस स्टेशन में गाने में साहित्यिक चोरी का आरोप लगाते हुए दर्ज मामले में निर्देशक और निर्माता को अग्रिम जमानत दे दी थी। शीर्ष अदालत ने केरल सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। किरगंदूर और शेट्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने उच्च न्यायालय के आदेश में कुछ शर्तों को चुनौती दी। पीठ ने कुमार की दलीलों पर गौर किया और अंतरिम आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत ने इस तरह की शर्त लगाने के लिए उच्च न्यायालय की भी आलोचना की और कहा कि अग्रिम जमानत अर्जी में कॉपीराइट मुद्दों का फैसला नहीं किया जा सकता है।

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“नवरसम” गीत से लिया गया है “वराहरूपम”

उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने बहुत दृढ़ता से महसूस किया कि आप लोगों ने किसी के गीत की नकल की है, लेकिन बात यह है कि आप अग्रिम जमानत देने के लिए इन शर्तों को लागू नहीं कर सकते। आप एक अग्रिम जमानत में कॉपीराइट मुकदमे का फैसला नहीं कर सकते। यह आरोप लगाया गया है कि “वराहरूपम” मलयालम संगीत चैनल कप्पा टीवी पर दिखाए जाने वाले “नवरसम” गीत की एक अनाधिकृत प्रति थी। उच्च न्यायालय ने पांच शर्तें रखीं और उन्हें 12 और 13 फरवरी को दो दिनों के लिए जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा।

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First published on: Feb 10, 2023 10:05 PM

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