Ram Gopal Varma: मशहूर फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा लंबे टाइम से कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं। हालांकि, अब ऐसा लग रहा है कि रामगोपाल जल्दी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। चेक बाउंस मामले में मंगलवार (21 जनवरी) को मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रामगोपाल वर्मा को तीन महीने की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद अब रामगोपाल को ये सजा पूरी करनी होगी। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला।
अदालत ने सुनाया फैसला
दरअसल, बीते सात सालों से चले आ रहे इस केस में 21 जनवरी को अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया और रामगोपाल वर्मा को 90 दिन यानी तीन महीने की सजा सुनाई। इतना ही नहीं बल्कि अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि फिल्ममेकर रामगोपाल को 90 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को 3.72 लाख रुपये भी देने होंगे।
गैर-जमानती वारंट जारी
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर रामगोपाल ने ऐसा नहीं किया तो इसके लिए उन्हें तीन महीने और भी सजा काटनी पड़ेगी। बता दें कि जब कोर्ट में केस की सुनवाई थी, तो उस दौरान रामगोपाल कोर्ट में मौजूद नहीं थे और इसके चलते फिल्ममेकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया है। सात सालों से चले आ रहे केस पर अब जाकर फैसला आया है।
क्या है वो मामला जिसके लिए रामगोपाल को हुए जेल?
दरअसल, ये मामला आज का नहीं है बल्कि सात साल पहले का है। ये केस रामगोपाल की फर्म से जारी किए गए चेक से जुड़ा हुआ है। दरअसल, साल 2018 में ‘श्री’ नाम की कंपनी की को चेक से जरिए 2.38 लाख रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन ये चेक बाउंस हो गया। कंपनी ने महेशचंद्र मिश्रा के जरिए फिल्ममेकर पर मामला दर्ज करवाया। हालांकि, साल 2022 में इस केस में रामगोपाल को 5000 रुपये के निजी बॉन्ड पर जमानत मिल गई थी।
रामगोपाल ने शेयर किया पोस्ट
इतना ही नहीं बल्कि इस मामले पर रामगोपाल ने अपने एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। रामगोपाल ने अपने पोस्ट में क्या लिखा इसके लिए आप फिल्ममेकर का पोस्ट देख सकते हैं।
It is not about settling the rupees 2.38 lakh. The contention was about refusing to be exploited in the attempts to fabricate ..Anyway that’s all I can say for now https://t.co/m4kAMHqlna
— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 23, 2025
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