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कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ रिलीज हो चुकी है। फिल्म को रिलीज के बाद वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, जैसी इससे उम्मीदें की गई थी। हालांकि, कन्नड़ भाषा विवाद की वजह से फिल्म को कर्नाटक में रिलीज नहीं किया गया। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद के बाद फिल्म के बैन की कड़ी आलोचना की है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कर्नाटक सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आज यानी 17 जून मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए ‘ठग लाइफ’ की रिलीज पर रोक लगाने की धमकी देने वाले समूहों की कड़ी आलोचना की है। पीटीआई की मानें तो, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर कहा कि भीड़ और निगरानी समूहों को सड़कों पर कब्जा करने की परमिशन नहीं दी जा सकती।
मामले पर न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि उनसे (अभिनेता कमल हासन) माफी मांगना हाईकोर्ट का काम नहीं है। कानून के अनुसार जिस भी फिल्म को सीबीएफसी सर्टिफिकेट मिल गया है, उसे रिलीज करना चाहिए। साथ ही राज्य को भी फिल्म की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। आप लोगों के सिर पर गन रखकर ये नहीं कह सकते हैं कि फिल्म ना देखें।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने आगे कहा कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि थिएटर्स को जलने के डर से फिल्म ना दिखाई जाए। लोग फिल्म नहीं देख सकते ये एक अलग मसला है। हम ऐसा कोई भी आदेश नहीं दे रहे हैं कि लोगों को फिल्म देखनी चाहिए, लेकिन फिल्म को रिलीज किया जाना चाहिए। बता दें कि कमल हासन के साथ इस फिल्म में मणिरत्नम ने भी काम किया है।
गौरतलब है कि कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ को 5 जून को रिलीज कर दिया गया था, लेकिन कन्नड़ भाषा विवाद की वजह से फिल्म कर्नाटक में रिलीज नहीं हुई थी। इस वक्त ‘ठग लाइफ’ बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए हाथ-पैर मार रही है। फिल्म की कमाई को देखकर लग रहा है कि इस विवाद का असर इसकी कमाई पर भी हुआ है। हालांकि, देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म टोटल कितना कलेक्शन करती है?
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