Mohanlal Ivories ownership Certificates Case: साउथ एक्टर मोहनलाल को लेकर बड़ी खबर आ रही है. मोहनलाल को केरल हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. इसके बाद से अभिनेता सुर्खियों में आ गए हैं. साथ ही सभी जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या मामला है, जिसमें अभिनेता को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है? आइए जानते हैं इस पूरे मसले के बारे में…
हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित किया
दरअसल, मोहनलाल के पास मौजूद हाथीदांत की चीजों के लिए वन विभाग द्वारा जारी किए हए स्वामित्व प्रमाणपत्र को केरल हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में कहा कि इसे कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता.
क्या है मामला?
पीटीआई की रिपोर्ट की मानें तो न्यायमूर्ति ए.के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति जोबिन सेबेस्टियन ने साफ किया कि अगर राज्य सरकार को मोहनलाल को हाथीदांत की चीजें रखने की परमिशन देनी हैं, तो वह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 40(4) के तहत एक नई अधिसूचना को जारी कर सकते हैं.
राज्य सरकार की अधिसूचनाओं को चुनौती
बता दें कि कोच्चि निवासी पॉलोज के ए द्वारा दायर एक याचिका पर कोर्ट का ये फैसला आया है. इस याचिका में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 40(4) के तहत जारी राज्य सरकार की अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी. बताते चलें कि मोहनलाल को मुख्य वन्यजीव वार्डन के सामने दो जोड़ी हाथीदांत और 13 हाथीदांत की कलाकृतियां घोषित करने और बाद में अधिनियम की धारा 42 के तहत स्वामित्व प्रमाणपत्र की परमिशन दी गई थी. हालांकि, अब कोर्ट ने इसे अमान्य घोषित कर दिया है.
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार
इसके अलावा अगर मोहनलाल की बात करें तो उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं. कुछ ही दिन पहले मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. सिनेमा में उनके योगदान के लिए अभिनेता को ये सम्मान मिला था. साल 1980 में ‘मंजिल विरिंजा पूक्कल’ फिल्म से मोहनलाल ने अपने करियर की शुरुआत की थी. मोहनलाल ने कॉमेडी, एक्शन जैसी फिल्मों में अपना शानदार जलवा दिखाया है. उनकी फिल्मों को लोगों का हमेशा ही खूब प्यार मिलता है.
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