Om Pratap
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Jiah Khan Suicide Case: 10 साल पुराने जिया खान सुसाइड मामले में सीबीआई ने आरोपी सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद ने कहा कि सबूतों की कमी के कारण ये अदालत सूरज पंचोली को दोषी नहीं ठहरा सकती, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है।
सूरज पंचोली को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप से बरी होने पर जिया खान की मां राबिया खान ने कहा कि आरोपी को बरी कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मेरी बेटी कैसे मरी? ये हत्या का मामला है, न्याय के लिए मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाउंगी।
बता दें कि 3 जून 2013 को जिया को उनकी मां राबिया खान ने मुंबई के जुहू इलाके में अपने घर की छत से लटका पाया था। मामले में फैसले से पहले राबिया ने कहा था कि उन्होंने न्याय के लिए 10 साल तक का इंतजार किया है। अब फैसला देना अदालत पर निर्भर है।
Actor Sooraj Pancholi acquitted of abetment charges in Jiah Khan suicide case pic.twitter.com/SUM97xLqeP
— ANI (@ANI) April 28, 2023
जिया खान सुसाइड केस में अभिनेता सूरज पंचोली आज सुबह अपनी मां जरीना वहाब के साथ मुंबई कोर्ट पहुंचे थे। जज ने सूरज पंचोली के वकील को बताया कि मृतका जिया खान की मां राबिया खान कुछ लिखित दलीलें दाखिल करना चाहती हैं, जिसके बाद दोपहर 12 बजे तक मामले में फैसला रोक दिया गया था।
जिया खान के तत्कालीन बॉयफ्रेंड बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली को जुहू पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आत्महत्या के दौरान जिया के घर में 6 पन्नों का एक पत्र पाया गया था जिसे कथित तौर पर जिया ने लिखा था। कहा जाता है कि सुसाइड नोट में उनके बीच चल रही अनबन को लिखा गया था। सुसाइड नोट को जिया की मां ने सूरज के खिलाफ सबूतों का एक टुकड़ा बताया था।
मामले की जांच के दौरान जिया की मां राबिया खान ने पड़ताल में खामियों का भी आरोप लगाया था और मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की थी। राबिया की सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि, सीबीआई ने भी निष्कर्ष निकाला कि यह हत्या का मामला नहीं था, जैसा कि राबिया की ओर से आरोप लगाया जा रहा था। जांच में पाया गया कि ये आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला था।
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