---विज्ञापन---

एंटरटेनमेंट

बिना मंजूरी अमिताभ बच्चन की तस्वीर, आवाज, नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते: दिल्ली HC का अंतरिम आदेश

Amitabh Bachchan: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि Amitabh Bachchan की फोटो, आवाज, नाम या उनकी किसी भी विशेषता का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चावला ने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट को निर्देश जारी किए हैं कि अमिताभ […]

Author Published By : Om Pratap Updated: Dec 2, 2022 14:39

Amitabh Bachchan: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि Amitabh Bachchan की फोटो, आवाज, नाम या उनकी किसी भी विशेषता का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस चावला ने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट को निर्देश जारी किए हैं कि अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को तुरंत हटा दिया जाए जो भी बगैर उनकी इजाजत के पब्लिकली उपलब्ध हैं।

---विज्ञापन---

और पढ़िए-हादसे में सिंगर जुबिन नौटियाल गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती

दरअसल, सीनियर वकील हरीश साल्वे ने अमिताभ बच्चन की ओर से कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का कुछ कंपनिया गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, जो गलत है।

और पढ़िए-Bigg Boss 16: सौंदर्या के आगे बुरी तरह टूटीं प्रियंका चाहर चौधरी, अंकित संग बढ़ी दरार

उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे नाम एक लॉटरी एड भी चल रहा है, जिसमें उनकी फोटो भी लगी हुई है और उनके द्वारा होस्ट किए जाने वाले प्रोग्राम केबीसी का लोगो भी है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

वकील के जरिए कहा गया था कि बिना उनकी इजाजत के उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल किसी भी तरह के विज्ञापन में न हो। कहा गया कि अमिताभ बच्चन को गंभीर नुकसान होने की संभावना है और अगर आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो कुछ गतिविधियां उन्हें बदनाम भी कर सकती हैं।

और पढ़िए – मनोरंजन से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ  पढ़ें

First published on: Nov 25, 2022 11:57 AM

संबंधित खबरें

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.